श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है. कोर्ट ने जमीन विवाद पर सुनवाई की अर्जी स्वीकार कर ली. अब इस विवाद पर निचली अदालत में केस चलेगा.

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है. मथुरा सिविल कोर्ट ने टाइटल सूट पर परमिशन दी. श्री कृष्ण जन्मभूमि जमीन विवाद पर याचिका स्वीकार कर ली गई है. अब निचली अदालत में ये केस चलेगा.
अब निचली अदालत में होगी सुनवाई
जानकारी के मुताबिक, इस मामले में अब निचली अदालत में सुनवाई होगी और बहस के बाद फैसला लिया जाएगा. इसके अलावा याचिका में 1968 के जमीन समझौते को रद्द करने की भी मांग की गई थी.
‘यहां से ईदगाह की जमीन पर मालिकाना हक का दावा’
मथुरा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजीव भारती ने ये फैसला सुनाया है. इस मामले में अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री जोकि खुद के कृष्ण भक्त होने का दावा करती हैं) समेत 6 वादी हैं, ये अपील साल 2020 में दायर की गई थी, जिसमें शाही ईदगाह की जमीन पर मालिकाना हक मिलने का दावा किया गया था.
जिला अदालत ने की अर्जी स्वीकार
गौरलतब है कि सिविल जज की अदालत से ये वाद 30 सितंबर 2020 को खारिज हुआ था. लोअर कोर्ट से खारिज होने के बाद जिला जज की अदालत में अपील की गई. साल 2020 से चल रही लंबी बहस और सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला आया है. जिला जज की अदालत ने श्रीकृष्ण विराजमान की रिवीजन पिटीशन को किया स्वीकार कर लिया है.