मेडिकल इंश्योरेंस खरीदने पर कैसे मिलता है डिडक्शन का लाभ?
सेक्शन 80डी के तहत इंडिविजुअल अगर 60 साल से कम है तो वह अपने स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के मेडिकल इंश्योरेंस के नाम पर 25 हजार का डिडक्शन क्लेम कर सकता है. अगर उसने अपने पैरेंट के लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस लिया है और पैरेंट भी सीनियर सिटीजन नहीं है तो यह लिमिट 25000 होगी कोरोना के कारण हेल्थ इंश्योरेंस की महत्ता काफी बढ़ गई […]