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अब एक्सीडेंट क्लेम के ब्याज पर नहीं कटेगा किसी तरह का टैक्स, पीड़ितों को होगा फायदा

गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनियों की ओर से पीड़ित को मिलने वाली मुआवजा राशि के ब्याज पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा. यह किसी तरह की इनकम का हिस्सा नहीं है, बल्कि पीड़ित को मिलने वाली एक सहायता राशि है अब इंश्योरेंस कंपनियां मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस में मिलने वाले कंपनसेशन […]