काम की बात बिजनेस

डेडलाइन समाप्त होने के बाद भी इन करदाताओं को ITR फाइल करने पर नहीं देनी होगा जुर्माना,जानें क्या है नियम

डेडलाइन खत्म होने के बाद भी कई तरह के टैक्सपेयर्स को ITR फाइल नहीं करने पर कोई पेनाल्टी नहीं देनी होगी. हालांकि, इन शर्तों की पूर्ति, भले ही यह वार्षिक कर छूट सीमा से कम हो, निर्धारण वर्ष 2022-23 की समय सीमा के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए जुर्माना लगेगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 […]

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आईटीआर फाइल नहीं कर पाए तो ऐसे रिफंड कराएं TDS,ये रहा सबसे आसान तरीका

इनकम टैक्स का नियम कहता है कि अगर डेडलाइन या निर्धारित समय पर आईटीआर नहीं भरा जाए तो टैक्सपेयर टीडीएस रिफंड नहीं कर सकता. हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि टीडीएस का पैसा पाने के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं. टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स. बैंक डिपॉजिट के ब्याज, सैलरी, रेंट […]

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अभी भी खुला है 30-दिन का विंडो, ऑनलाइन पूरा करने के लिए उठाएं ये कदम

ITR फाइल करने के बाद उसका वेरीफिकेशन जरूरी है. इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कराया जा सकता है. लेकिन, आयकर विभाग ने इसके लिए समय सीमा को घटाकर 30 दिन कर दिया है. पहले यह 120 दिन था. अभी 30-दिन का विंडो खुला है. आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने […]

आज की ताजा खबर काम की बात बिजनेस

31 जुलाई के बाद भी दाखिल कर सकते हैं आईटीआर,पर देना होगा 5 हजार रुपये का जुर्माना

 जुलाई तक आईटीआर फाइल करने में विफल रहने वाले करदाता 31 दिसंबर, 2022 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, हालांकि इस मामले में आपको जुर्माना देना होगा. वित्तीय वर्ष 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-2023 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. इस बार सरकार ने इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ाने से […]

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बिना फॉर्म-16 के भी फाइल कर सकते हैं आईटीआर, यहां जानिए इसका सबसे आसान तरीका!

सबसे पहले इस बात का पता लगाएं कि एक साल में अलग-अलग सोर्स से आपको कितनी कमाई होती है. कर्मचारी को अपनी सैलरी और पेंशन से होने वाली कमाई को भी इसमें शामिल करना चाहिए. इसके लिए अपनी पे स्लिप देख सकते हैं. वित्त वर्ष 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का समय चल […]

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खुद भरना चाहते हैं आईटीआर? तो पहले लगाएं टैक्सेबल इनकम का हिसाब, जानें कैलकुलेशन का तरीका

2022 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. आप चाहें तो खुद भी ITR भर सकते हैं. लेकिन उससे पहले आपको अपनी कुल कर योग्य आय को कैलकुलेट करना होगा.  वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आपको इसी महीने के अंतिम दिन मतलब 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा. इसके […]

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