काम की बात

सरकार ने एनपीएस के नियमों में किया बदलाव,अब खाते में क्रेडिट कार्ड से जमा नहीं कर सकेंगे पैसे

पीएफआरडीए ने स्पष्ट किया है कि एनपीएस टियर 1 खाते में क्रेडिट कार्ड से पैसे जमा कराए जा सकते हैं. लेकिन यह सुविधा टियर 2 खाते के लिए बंद कर दी गई है. ग्राहक ईएनपीएस खाते में क्रेडिट कार्ड से आसानी से पैसे जमा कर सकते हैं.

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनपीएस खाते में पैसे जमा करने के नियम में बदलाव किया है. नेशनल पेमेंट सिस्टम यानी कि एनपीएस के खातेदार अब क्रेडिट कार्ड से पैसा जमा नहीं कर पाएंगे. यह नियम एनपीएस के टियर 2 खाते के लिए है. ग्राहक अब पेमेंट मोड में क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं कर सकेंगे. पीएफआरडीए ने अपने सभी ‘पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस’ से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है. पीएफआरडीए ने इस बारे में 3 अगस्त को एक सर्कुलर जारी कर ग्राहकों को आगाह कर दिया था. सर्कुलर के मुताबिक, सभी पीपीओ को निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से एनपीएस टियर 2 खाते में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेना बंद कर दें.

पीएफआरडीए ने स्पष्ट किया है कि एनपीएस टियर 1 खाते में क्रेडिट कार्ड से पैसे जमा कराए जा सकते हैं. लेकिन यह सुविधा टियर 2 खाते के लिए बंद कर दी गई है. ग्राहक ईएनपीएस खाते में क्रेडिट कार्ड से आसानी से पैसे जमा कर सकते हैं. म्यूचुअल फंड और स्टॉक में भी क्रेडिट कार्ड से पैसे निवेश करने से रोक रहती है क्योंकि इससे ब्याज दर के अधिक बढ़ने का खतरा रहता है. अगर कोई ग्राहक एनपीएस में क्रेडिट कार्ड से पैसे जमा करता है, तो उसे पेमेंट गेटवे चार्ज के तौर पर 0.60 फीसद (जीएसटी को छोड़कर) का शुल्क चुकाना होता है.

एनपीएस का टियर 2 खाता एच्छिक खाता है जो टियर 1 खाता रखने वाले ग्राहक खोल सकते हैं. टियर 2 खाते से पैसे निकालने और खाता बंद करने के नियमों में ढील दी जाती है. लेकिन टियर 2 खाते में जमा कराए गए पैसे पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती. आइए जानते हैं कि एनपीएस में किस-किस तरीके से पैसे जमा कराए जाते हैं.

NPS ऑनलाइन पेमेंट

  1. एनपीएस सेक्शन के तहत, आपको योजना में योगदान करने के लिए कंट्रीब्यूशन टैब का चयन करना होगा
  2. सब्सक्राइबर – सर्विसेज कंट्रीब्यूशन फॉर्म में, आपको पीआरएएन, जन्म तिथि, एनपीएस सब्सक्राइबर टाइप, ओटीपी अनुरोध जैसे विवरण भरने होंगे और कैप्चा दर्ज करना होगा. सफल वेरिफिकेशन के बाद, एक ईमेल/मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा
  3. आपके परमानेंट रिटायरमेंट खाता संख्या को प्रमाणित करने के लिए ओटीपी की आवश्यकता होती है
  4. सफल प्रमाणीकरण के बाद, ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन पेज खुल जाएगा. एक ग्राहक टियर I या टियर II खातों में योगदान कर सकता है. आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड (केवल टियर I) या इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके एनपीएस ई भुगतान कर सकते हैं
  5. ऑनलाइन भुगतान पर एनपीएस कंट्रीब्यूशन चार्ज लगता है. eNPS POP योगदान राशि का 0.10% सेवा शुल्क लेता है. शुल्क न्यूनतम INR 10 और अधिकतम INR 10,000 के अधीन है. हालांकि, यह शुल्क पहले से ही eNPS के साथ रजिस्टर्ड ग्राहकों पर लागू नहीं होता है

NPS ऑफलाइन पेमेंट

  1. फॉर्म में डीडी या चेक नंबर के साथ ग्राहक का नाम, PRAN और जमा राशि लिखें
  2. क्या ग्राहक सरकारी कर्मचारी है और जॉइनिंग की तिथि 1 जनवरी 2004 से पहले की है
  3. 1 जनवरी 2004 के बाद शामिल हुए सभी सरकारी कर्मचारी एनसीआईएस पर्ची का उपयोग करके केवल टियर 2 खाता योगदान कर सकते हैं
  4. 1 जनवरी 2004 से पहले शामिल हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए, वे टियर 1 और टियर 2 खातों में ऑफ़लाइन योगदान कर सकते हैं
  5. साथ ही, 50,000 रुपये से अधिक नकद जमा के मामले में, कंट्रीब्यूशन फॉर्म के साथ एक पैन कार्ड की प्रति जमा करनी होगी
  6. नकद या डीडी या चेक में सभी ऑफ़लाइन योगदान के लिए, ओपीआई-एसपी सेवा शुल्क योगदान राशि का 0.25% है. 20 रुपये का न्यूनतम शुल्क और प्रति लेनदेन INR 25,000 का अधिकतम शुल्क देना होता है
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Pooja Pandey

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