नेशनल शूटर सुख मनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में सीबीआइ नें हाई कोर्ट जज की बेटी कल्याणी को गिरफ्तार किया है। सीबीआइ की टीम ने कल्याणी को बुधवार सेक्टर-30 स्थित आफिस में पूछताछ के लिए बुलाया था। इसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

चंडीगढ़ नेशनल लेवल के शूटर और वकील सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेटी कल्याणी सिंह को गिरफ्तार किया है. गुरुवार को यह गिरफ्तारी हुई है. सात साल पुराने मामले में सीबीआई ने कल्याणी सिंह को गिरफ्तार किया है. कल्याणी चंडीगढ़ के सेक्टर-42 स्थित पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स के होम साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं.
सीबीआई ने कल्याणी सिंह को अदालत में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर ले लिया. कल्याणी सिंह की मां जस्टिस सबीना पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी जज रही हैं. अब वह हिमाचल हाईकोर्ट में तैनात हैं.
जानकारी के अनुसार, 35 साल के सिप्पी की लाश 20 सितंबर 2015 को चंडीगढ़ में सेक्टर-27 के एक पार्क से मिली. उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी. इसी हत्या के आरोप में कल्याणी को 15 जून 2022 की सुबह 11.30 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया गया. कल्याणी को गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कल्याणी सिंह को 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया.
होम सेक्रेटरी के आदेश पर CBI जांच
सिप्पी सिद्धू के परिवार की डिमांड और चौतरफा दबाव के बाद 20 जनवरी, 2016 को चंडीगढ़ के तत्कालीन होम सेक्रेटरी ने सिप्पी हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने के ऑर्डर जारी किए थे. सीबीआई ने 13 अप्रैल, 2016 को कल्याणी सिंह और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश रचने, सबूत मिटाने और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया.
इस केस की जांच CBI की स्पेशल क्राइम ब्रांच कर रही है. सिप्पी सिद्धू अपने परिवार के साथ मोहाली के फेज 3बी2 में रहता था. सेक्टर-27 के पार्क में 20 सितंबर 2015 की रात को गोली मारकर सिप्पी की हत्या कर दी गई.
सीबीआइ ने हत्यारों पर घोषित किया है दस लाख रुपये का इनाम
सीबीआइ ने अभी कुछ महीने पहले ही हत्यारों पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषणा किया है। इस मामले में कल्याणी के रूप में यह पहली गिरफ्तारी है।
जांच में एसआइटी के फेल होने पर सीबीआइ को ट्रांसफर हुआ था केस
सिप्पी की हत्या के मामले की जांच के लिए यूटी पुलिस ने एसआइटी गठित की थी। मगर एसआइटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। इसके बाद केस सीबीआइ को ट्रांसफर किया गया। 22 जनवरी 2016 को यूटी पुलिस ने जिला अदालत में बताया कि मामला सीबीआइ को ट्रांसफर कर दिया गया है। सीबीआइ ने 13 अप्रैल 2016 को अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की थी। इसी बीच सिप्पी के परिवार वालों ने जज की बेटी पर आरोप लगाए थे। उससे पूछताछ के लिए सीबीआइ ने दिल्ली हेडक्वार्टर से इजाजत मांगी थी। हेडक्वार्टर से इजाजत के बाद कल्याणी से पूछताछ की गई।