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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ‘छाती पकड़ना रेप नहीं’ फैसले को पलटते हुए दिया अहम निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि यह निर्णय “संवेदनशीलता की कमी” को दर्शाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस विवादास्पद फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि किसी महिला की छाती पकड़ना रेप की श्रेणी में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को “संवेदनशीलता की कमी” करार दिया और मामले पर फिर से विचार करने का आदेश दिया। इस फैसले ने न केवल कानूनी जगत, बल्कि महिला अधिकारों से जुड़ी सामाजिक बहस को भी एक नया मोड़ दे दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महिला के आरोपों की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की थी कि छाती पकड़ने को रेप के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें बलात्कार का तत्व नहीं है। इस फैसले के बाद से महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर देशभर में गहरी बहस छिड़ गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत रोक लगाते हुए इसे असंवेदनशील करार दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का विवादास्पद आदेश
यह मामला उत्तर प्रदेश के एक महिला के साथ हुई घटनाओं से जुड़ा हुआ था। महिला ने आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति ने उसकी छाती को जबरन पकड़ लिया था। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करने से इंकार करते हुए कहा था कि छाती पकड़ने को बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

कोर्ट ने यह भी कहा था कि इसमें कोई शारीरिक बलात्कार का तत्व नहीं था और इसे केवल छेड़खानी के रूप में ही देखा जा सकता है। इस फैसले के बाद महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और समाज के कई हिस्सों ने इसे बेहद असंवेदनशील और महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन बताया था।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: ‘संवेदनशीलता की कमी’
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय महिला अधिकारों के प्रति असंवेदनशील है और इसे कानून के अनुसार उचित तरीके से पुनः विचार किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाओं में महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी महिला अगर अपनी इच्छा के खिलाफ शारीरिक शोषण का शिकार होती है, तो इसे सख्त तरीके से अपराध माना जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण है कि महिला सुरक्षा और उनके अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और शोषण को रोका जा सके।

महिला अधिकार कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस विवादास्पद निर्णय के बाद, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने इस फैसले को महिलाओं के खिलाफ हिंसा को सामान्य बनाने और उनके अधिकारों को नकारने की कोशिश बताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस फैसले से समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता में और कमी आएगी और यह संदेश जाएगा कि महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण को गंभीरता से नहीं लिया जाता।

महिला अधिकार संगठन ‘ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन’ (AIDWA) ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की थी। संगठन ने कहा था, “यह फैसला महिलाओं के अधिकारों की गंभीर अवहेलना है। जब महिला की गरिमा और सम्मान का उल्लंघन होता है, तो यह अपराध होता है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।”

इसके अलावा, देश भर के कई महिला संगठनों ने भी इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका मानना था कि इस प्रकार के फैसले महिलाओं को न्याय के प्रति विश्वास से हतोत्साहित करते हैं और समाज में शोषण को बढ़ावा देते हैं।

कानूनी दृष्टिकोण: बलात्कार और छेड़खानी की परिभाषा
कानूनी दृष्टिकोण से, बलात्कार और छेड़खानी दोनों ही अपराधों को भारतीय दंड संहिता (IPC) में अलग-अलग रूप में परिभाषित किया गया है। बलात्कार (Section 375 IPC) तब माना जाता है जब किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति के बिना शारीरिक दुष्कर्म किया जाता है। वहीं, छेड़खानी (Section 354 IPC) तब होती है जब किसी महिला के शरीर को बिना उसकी सहमति के छुआ जाता है।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यह उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट और मजबूत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अदालतों को महिलाओं के अधिकारों और सम्मान को लेकर और अधिक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के फैसलों से बचा जा सके।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: महिलाओं के अधिकारों की रक्षा
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इस बात को स्पष्ट करता है कि महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना कोर्ट की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई मामलों में महिलाओं के अधिकारों को सर्वोच्च माना है और इस बार भी उसने समाज में महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता को नकारते हुए सख्त कदम उठाया है।

यह आदेश महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इससे न केवल इस मामले में बल्कि पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और शोषण पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

भविष्य में क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस फैसले पर रोक लगाने के बाद अब यह मामला आगे की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यह देखा जाना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कैसे फैसला करता है और क्या इसे पहले के फैसले के खिलाफ नया दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा।

इसके अलावा, इस फैसले से यह भी स्पष्ट होता है कि अब अदालतों को महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर अधिक संवेदनशील और गंभीर होने की जरूरत है। यदि समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता नहीं बढ़ाई गई, तो भविष्य में ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं, जिससे महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।

निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाना महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम है। इस फैसले ने यह साबित किया कि न्यायालयों को समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान के महत्व को समझना होगा। इस निर्णय से यह संदेश गया कि कोई भी शारीरिक शोषण, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, अपराध है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या दिशा-निर्देश जारी करता है, लेकिन इस फैसले से यह साफ हो गया है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और शोषण को लेकर भारत में कानून और न्याय की दिशा में बदलाव आ रहा है।

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Harshita Ahuja

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