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लालू परिवार को राहत, दिल्ली कोर्ट ने तेज प्रताप और हिमा को दी लैंड-फॉर-जॉब केस में जमानत

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोने ने आरोपियों को 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बांड और समान राशि के सुनिश्चितता बांड जमा करने पर जमानत दी।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हिमा यादव को लैंड-फॉर-जॉब मामले में जमानत दे दी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बांड और समान राशि का सुनिश्चितता बांड जमा करने पर जमानत प्रदान की। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप है कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन की सौगात ली थी। इस फैसले के बाद लालू परिवार को एक बड़ी राहत मिली है, लेकिन मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और जांच जारी है।

लैंड-फॉर-जॉब मामले का संदर्भ
लैंड-फॉर-जॉब मामला वर्ष 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि उन्होंने अपनी सत्तारूढ़ स्थिति का दुरुपयोग करते हुए रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन की सौगात ली। इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की और लालू यादव के परिवार के कई सदस्यों सहित विभिन्न लोगों को आरोपित किया। तेज प्रताप यादव और हिमा यादव के खिलाफ भी सीबीआई ने आरोप लगाए थे कि उन्होंने रेलवे में नियुक्तियां प्राप्त करने के बदले भूमि दी थी।

सीबीआई के अनुसार, इस घोटाले में कई रेलवे कर्मियों और उनके परिवारों को बिना उचित प्रक्रिया के नौकरी दी गई थी, जबकि बदले में जमीन प्राप्त की गई। यह एक बड़ा विवाद बन गया और इसे सार्वजनिक रूप से एक घोटाले के रूप में देखा गया। आरोप यह भी है कि लालू यादव के परिवार ने इन नियुक्तियों का लाभ उठाया और सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया।

कोर्ट ने क्यों दी जमानत?
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोने ने दोनों आरोपियों तेज प्रताप और हिमा को जमानत देने का फैसला किया। कोर्ट ने यह निर्णय लेते हुए कहा कि आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, बशर्ते वे 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बांड और समान राशि का सुनिश्चितता बांड जमा करें। अदालत ने यह भी कहा कि जमानत का यह आदेश इस शर्त पर दिया गया है कि दोनों आरोपी जांच में सहयोग करेंगे और आगामी कार्यवाही में भाग लेंगे।

इसके अलावा, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आरोपियों को बिना कोर्ट की अनुमति के देश छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को जमानत मिलने से उनकी ओर से राहत की सांस ली गई है। जमानत मिलने के बाद तेज प्रताप यादव और हिमा यादव ने मीडिया से बातचीत की और अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया।

तेज प्रताप और हिमा का बयान
तेज प्रताप यादव और हिमा यादव ने जमानत मिलने के बाद प्रेस से बातचीत करते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया। तेज प्रताप यादव ने कहा, “यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और सीबीआई द्वारा हमें फंसाने की साजिश की जा रही है। हम हमेशा कानून के तहत काम करते हैं और किसी भी गलत काम में शामिल नहीं रहे।” उन्होंने यह भी कहा कि वे हर चरण में न्यायालय की प्रक्रिया का पालन करेंगे और अदालत में अपना पक्ष रखेंगे।

हिमा यादव ने भी तेज प्रताप के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, “हमने हमेशा कानून के तहत काम किया है। यह राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम है। हम पूरी तरह से निर्दोष हैं और अदालत में अपने पक्ष को स्पष्ट करेंगे।”

सीबीआई की प्रतिक्रिया
सीबीआई ने इस जमानत आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन जांच एजेंसी ने पहले ही यह स्पष्ट किया था कि वह इस मामले में किसी भी स्तर पर अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। सीबीआई का कहना है कि यह मामला गंभीर है और इसमें और गहरे जांच की आवश्यकता है। एजेंसी के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं, जिन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।

राजनीतिक दृष्टिकोण
लैंड-फॉर-जॉब मामले ने बिहार की राजनीति में एक बड़ा हलचल मचा दी है। भाजपा और जदयू जैसे विपक्षी दलों ने इस मामले में लालू यादव और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा के नेता ने इसे “भ्रष्टाचार का मामला” करार दिया और कहा कि लालू यादव और उनके परिवार ने सत्ता का दुरुपयोग किया। विपक्षी दलों का कहना है कि यह मामला राजनैतिक बदला लेने के तहत सीबीआई द्वारा उठाया गया है, क्योंकि लालू यादव और उनके परिवार ने हमेशा मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ आवाज उठाई है।

वहीं, राजद और महागठबंधन के अन्य नेताओं का कहना है कि यह सभी आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और आरोपियों को फंसाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। राजद ने दावा किया है कि यह मामले केवल उनके परिवार को कमजोर करने और उनकी छवि को धूमिल करने के लिए उठाए गए हैं।

अदालत के आदेश का महत्व
राउज एवेन्यू कोर्ट का यह आदेश इस बात का संकेत है कि आरोपियों को बिना सबूत और सही कानूनी प्रक्रिया के सजा नहीं दी जा सकती। यह जमानत का फैसला भारतीय न्यायिक प्रणाली में विश्वास बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां किसी भी व्यक्ति को निर्दोष साबित होने तक अपराधी नहीं माना जाता है। हालांकि, मामले की पूरी जांच जारी है और इसके परिणामों का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता है।

इससे यह भी संकेत मिलता है कि अदालतें केवल साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर ही अपना फैसला देती हैं, न कि राजनीतिक दबाव या अफवाहों के आधार पर। न्यायालय ने इस मामले में अपनी निष्पक्षता को बरकरार रखा है और सही कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है।

भविष्य की दिशा
अब जब तेज प्रताप यादव और हिमा यादव को जमानत मिल चुकी है, तो आगे का मामला अदालत में चलने वाला है। इस मामले में कई और महत्वपूर्ण सुनवाइयां होनी हैं, जिनमें सीबीआई अपने आरोपों और साक्ष्यों को पेश करेगी। इसके अलावा, आरोपी अपनी रक्षा में अपने पक्ष को अदालत में प्रस्तुत करेंगे।

हालांकि, इस मामले में राजनीतिक दबाव और मीडिया कवरेज के चलते यह मामला और भी जटिल हो सकता है। लेकिन एक बात साफ है कि अदालत इस मामले में अपनी स्वतंत्रता से फैसला सुनाएगी और कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।

निष्कर्ष
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का यह फैसला तेज प्रताप यादव और हिमा यादव के लिए राहत लेकर आया है, लेकिन लैंड-फॉर-जॉब मामला अभी भी कानूनी और राजनीतिक दोनों दृष्टिकोण से जटिल बना हुआ है। यह मामला बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है, जहां विपक्ष और सत्ताधारी दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। हालांकि, अदालत का आदेश यह सुनिश्चित करता है कि आरोपियों को न्यायपालिका के सामने अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलेगा, और इस मामले में न्याय का रास्ता खुलेगा।

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Harshita Ahuja

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