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सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, यूट्यूब पर अश्लील सामग्री पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई?

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यूट्यूब पर अभद्र सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर सरकार कार्रवाई में विफल रहती है, तो वह डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के लिए हस्तक्षेप करेगा।

नई दिल्ली: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यूट्यूब पर अभद्र और अश्लील सामग्री के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार इस मामले में कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो वह डिजिटल कंटेंट को विनियमित करने के लिए खुद हस्तक्षेप करेगी। यह आदेश एक महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में आया है, क्योंकि इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफार्मों पर अपार मात्रा में अभद्र और आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यूट्यूब और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों पर ऐसी सामग्री का प्रसार भारतीय समाज की मूल्यों के खिलाफ है और इसे रोकने के लिए केंद्र को कदम उठाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केंद्र की ओर से जवाबदेही की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकार की सामग्री न केवल समाज के लिए हानिकारक है, बल्कि यह बच्चों और युवाओं के मानसिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

कोर्ट ने केंद्र से स्पष्ट तौर पर पूछा कि सरकार ने अब तक यूट्यूब जैसी वेबसाइटों पर उपलब्ध अभद्र सामग्री को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सरकार इस मुद्दे को सुलझाने में नाकाम रहती है, तो वह खुद इस मामले में हस्तक्षेप करेगी और डिजिटल कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

अश्लील सामग्री का प्रसार और इसका प्रभाव
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। इससे न केवल बच्चों और युवाओं की मानसिकता प्रभावित हो रही है, बल्कि समाज में नकारात्मक संदेश भी जा रहा है। यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर वीडियो और पोस्ट के माध्यम से अभद्र भाषा, अश्लील कंटेंट, और हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि भारतीय संस्कृति और नैतिकता के खिलाफ है।

इस पर कई बार सवाल उठ चुके हैं कि क्या डिजिटल प्लेटफार्म्स पर कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा और कहा कि अगर इस पर नियंत्रण नहीं लगाया जाता, तो समाज पर इसके और भी गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं।

डिजिटल कंटेंट के नियमन की आवश्यकता
भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, और इसी के साथ सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्म्स पर सामग्री का प्रसार भी बढ़ा है। हालांकि, इन प्लेटफार्म्स पर कंटेंट को लेकर कोई सख्त नियम नहीं हैं, जिसके कारण आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाया है और केंद्र से यूट्यूब जैसी साइटों पर ऐसी सामग्री को हटाने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक और मजबूत कानून की आवश्यकता है, जिससे इस प्रकार की सामग्री को रोका जा सके और इसके जरिए समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सके। इसके लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सभी प्रकार की अभद्र सामग्री पर त्वरित कार्रवाई हो।

केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने की बात कही है। केंद्र ने कहा कि वह डिजिटल प्लेटफार्मों पर अभद्र सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए पहले से ही कई कदम उठा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वह इस दिशा में और अधिक सख्त कदम उठाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि वह यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से लगातार संपर्क में है और इन प्लेटफार्मों पर आपत्तिजनक सामग्री को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को इस मुद्दे पर एक व्यापक और सख्त नीति तैयार करनी चाहिए, जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी हो।

निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश यूट्यूब और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों पर अभद्र और अश्लील सामग्री के प्रसार पर नियंत्रण लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को इस मुद्दे पर त्वरित और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अगर सरकार इस पर जल्दी कार्रवाई नहीं करती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि वह खुद इस मामले में हस्तक्षेप करेगा और डिजिटल कंटेंट को विनियमित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

इस आदेश के बाद यह देखना होगा कि केंद्र सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और क्या यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अभद्र सामग्री का प्रसार नियंत्रित किया जा सकेगा।

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Harshita Ahuja

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