दिल्ली उच्च न्यायालय ने परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने IAS प्रशिक्षु पूजा खेड़कर को अंतरिम गिरफ्तारी सुरक्षा प्रदान करने की अवधि को 5 सितंबर तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय शुक्रवार को अदालत द्वारा सुनाए गए आदेश में लिया गया।
पूजा खेड़कर, जो कि दिल्ली में एक IAS प्रशिक्षु के रूप में कार्यरत हैं, के खिलाफ कुछ समय पहले एक कानूनी मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए पहले भी अंतरिम सुरक्षा आदेश जारी किया था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है।
इस सुरक्षा आदेश के तहत, पूजा खेड़कर को इस अवधि के दौरान गिरफ्तारी से राहत दी गई है। अदालत ने उनके वकील की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया था कि मामले की जांच और अन्य कानूनी पहलुओं पर गौर करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है।
अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे पूजा खेड़कर की सुरक्षा सुनिश्चित करें और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियों से बचाए रखें।
इस आदेश के तहत, पूजा खेड़कर को राहत मिली है, और अब वे अपनी कार्य जिम्मेदारियों को बिना किसी कानूनी दबाव के पूरा कर सकेंगी। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी, जब अदालत इस पर अंतिम निर्णय लेगी।
अदालत द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद, पूजा खेड़कर और उनके समर्थक इस राहत को एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं और न्यायिक प्रक्रिया में पूर्ण विश्वास व्यक्त कर रहे हैं।