आरजी कर अस्पताल विवाद के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने डॉ. संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर जाने का आदेश दिया ।

कोलकाता के डॉक्टर बलात्कार-हत्या मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने RG कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को लंबी छुट्टी पर जाने का आदेश दिया है। अदालत ने यह निर्णय मामले की गंभीरता और जांच की प्रगति के मद्देनजर लिया है। यह आदेश अस्पताल की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव डाल सकता है और मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। उच्च न्यायालय ने उम्मीद जताई है कि इस कदम से न्याय की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी और मामले की जांच स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से पूरी होगी।
अदालत ने मेडिको-लीगल मामलों को संभालने की घोष की क्षमता पर सवाल उठाया, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि घोष “बहुत शक्तिशाली” हैं और “कोई भी उन्हें छू नहीं सकता।”
अदालत ने जवाब दिया, “कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है… उसने कैसे पद छोड़ दिया और फिर उसे एक और जिम्मेदारी से पुरस्कृत किया गया?”
इस घटना पर व्यापक विरोध प्रदर्शन के कारण घोष को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालाँकि, जब यह सार्वजनिक हो गया कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है और वह सीएनएमसी के नए प्रिंसिपल के रूप में पदभार संभालेंगे, तो छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, और उन्हें परिसर में प्रवेश करने और कार्यभार संभालने की अनुमति नहीं देने की कसम खाई।
अदालत का आदेश घोष के लिए एक बड़ा झटका है, जो विवाद के केंद्र में रहे हैं। इस मामले पर आक्रोश जारी है और न्याय की मांग की जा रही है।