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कांवर यात्रा भोजनालय विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश बढ़ाया, कहा ‘किसी को मजबूर नहीं कर सकते’

किसी को नाम उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता’: सुप्रीम कोर्ट ने कांवर यात्रा आदेश पर अंतरिम रोक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने कांवर यात्रा के दौरान दुकानदारों के नाम सार्वजनिक करने के आदेश पर अंतरिम रोक को बढ़ा दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी को भी इस आदेश के तहत अपने नाम उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

यह निर्णय तब लिया गया जब कई याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को चुनौती दी, यह कहते हुए कि यह उनकी निजता का उल्लंघन है और इस तरह की कार्रवाइयाँ सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करते हुए आदेश की कार्यान्वयन पर रोक जारी रखने का निर्णय लिया और मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित की।

इस अंतरिम रोक का मतलब है कि राज्य सरकार को फिलहाल दुकानदारों के नाम सार्वजनिक करने के आदेश को लागू करने से रोक दिया गया है, और मामले की कानूनी समीक्षा जारी रहेगी।

सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से विवादित निर्देशों को लागू करने पर रोक लगा दी, जिसमें यह अनिवार्य था कि कांवर यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को अपने मालिकों और कर्मचारियों के बारे में विवरण प्रदर्शित करना होगा। अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों को भी नोटिस जारी किया, जहां उज्जैन में भी इसी तरह का आदेश लागू किया गया था।

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Harshita Ahuja

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