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अरविंद केजरीवाल के लिए कोई राहत नहीं, दिल्ली कोर्ट ने CBI मामले में हिरासत बढ़ाई, 8 अगस्त तक की जेल में रहने का निर्णय लिया

दिल्ली कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ CBI के मामले में हिरासत को बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्हें 8 अगस्त तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है।

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अदालती हिरासत आज, 25 जुलाई, समाप्त हो रही है, जिसे रौस एवेन्यू कोर्ट ने पहले बढ़ाया था। अदालत आज केजरीवाल की हिरासत की समीक्षा करेगी, जिससे CBI के खिलाफ उनकी जांच के बारे में अगले कदमों की सटीकता पर अड़ावा लगा है।

CBI ने AAP राष्ट्रीय संयोजक को एक भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया है, जो अब निरस्त दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से संबंधित प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत है।

अदालत ने उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी। सिसौदिया और कविता की पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. अदालत ने मामले को 31 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं. 12 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी. यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के सीएम को अंतरिम जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद हुआ। अरविंद केजरीवाल 31 मार्च से प्रवर्तन निदेशालय के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

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Harshita Ahuja

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