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बजट 2024: टैक्सेशन पर घोषणाएँ – पुराने और नए कर स्लैब्स की जांच

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 के दौरान कर व्यवस्था पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें स्टैंडर्ड डेडक्शन में वृद्धि, नए कर स्लैब्स की घोषणा शामिल है। यहां पर पुराने और नए कर स्लैब्स के बीच का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है, जिससे व्यक्ति को अपनी कर भरती की प्रक्रिया में स्पष्टता मिले।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार सातवां बजट पेश किया। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% अनुमानित होने की जानकारी देते हुए, सीतारमण ने कहा कि लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है और ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है।

सीतारमण ने कहा, “मैं आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा करती हूं। इससे विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है।” और कहा, “अगले 6 महीनों में सीमा शुल्क संरचना की व्यापक समीक्षा। ई-कॉमर्स पर टीडीएस दर को घटाकर 0.1% किया जाएगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि दान के लिए दो कर छूट व्यवस्थाओं को एक में मिला दिया जाए। मैं टीडीएस देरी को अपराध से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं।” कर दाखिल करने की तारीख तक…”

नई कर व्यवस्था चुनने वालों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी जाएगी।

0-3 लाख: शून्य
3-7 लाख: 5%
7-10 लाख: 10%
1-12 लाख 15%
12-15 लाख 20%
15 लाख से ऊपर: 30%

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Harshita Ahuja

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