दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आदेश रिजर्व कर दिया है। इस याचिका में उन्होंने और उनके वकीलों को अतिरिक्त मीटिंग्स के लिए अनुमति मांगी थी। उन्होंने अदालत से अधिक समय की मांग की है ताकि वे अपने मामले को ठीक से प्रस्तुत कर सकें। अदालत ने अभी तक फैसला आगे सुरक्षित रखा है, जिसका अंतिम निर्णय बाद में सुनाया जाएगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय में गुरुवार को मुहर्रम के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी, जिसमें उन्होंने CBI द्वारा उनकी भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी को चुनौती दी और यह दावा किया कि यह उनके कारावास में रहने की एक सुनिश्चित क़दम है।
न्यायिक नीना बंसल कृष्णा, जिन्होंने मुहर्रम के मौके पर प्रक्रिया चलाई, ने केजरीवाल और CBI के वकीलों द्वारा दोषों के विरुद्ध याचिकाओं पर दायर अगले आदेश रिजर्व कर दिया। इस मामले में उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर विचारधारा को 29 जुलाई के लिए लिस्ट किया गया है।
CBI के वकील ने केजरीवाल के दोनों याचिकाओं का विरोध किया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी को ‘इंश्योरेंस गिरफ्तारी’ कहना अनुचित है। वहां के कानूनी प्रणाली के अनुसार उनकी गिरफ्तारी की जानकारी देने की मांग की गई।