दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केजरीवाल की याचिका पर निर्णय सुरक्षित कर दिया है, जिसमें उन्होंने उनकी सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ चुनौती दी थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को लेकर अपना निर्णय सुरक्षित कर दिया। अदालत ने कहा कि वह 29 जुलाई को नियमित जमानत पर सुनवाई करेगी।
उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
26 जून को अदालत को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वह और उनकी पार्टी के सहयोगी, जिनमें उनके पूर्व डिप्टी मनीष सिसौदिया भी शामिल हैं, निर्दोष हैं। आबकारी नीति का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना, शराब की दुकानों पर लाइनें कम करना और समान वितरण सुनिश्चित करना था। सीएम ने कहा, उन्होंने केवल इतना कहा था कि निजीकरण सिसौदिया का विचार था।
सीबीआई ने दावे का खंडन किया और कहा कि उसने मीडिया के साथ कोई विवरण साझा नहीं किया है।