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10 नवंबर को होगी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई,12 को खत्म हो रहा है ‘शिवलिंग’ के संरक्षण का फैसला

सुप्रीम कोर्ट वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े विवाद पर 10 नवंबर को सुनवाई के लिए सहमत हो गया, 20 मई को हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे को सिविल जज से जिला जज, वाराणसी को स्थानांतरित कर दिया था

ज्ञानवापी मस्जिद में कथित रूप से मिले शिवलिंग की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को सुनवाई करेगा. इससे पहले मई में शीर्ष अदालत ने क्षेत्र को संरक्षित करने का आदेश दिया था। कथित शिवलिंग के क्षेत्र को संरक्षित करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इसलिए पांच हिंदू महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने पिछले आदेश की समाप्ति से पहले मामले को सूचीबद्ध करने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए सहमति जताई और मामले को 12 नवंबर से पहले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

सोमवार को हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी मामले में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि शीर्ष अदालत ने ही ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग को संरक्षित करने का आदेश जारी किया था। जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 नवंबर तक लागू रहेगा। जैन ने पीठ को बताया कि निचली अदालत द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण की अनुमति दिए जाने के बाद शीर्ष अदालत ने 17 मई को उस क्षेत्र को संरक्षित करने को कहा था जहां आयोग ने शिवलिंग पाए जाने की बात कही थी। हिन्दू पक्ष का कहना है कि आदेश का अवधि समाप्त होने से पहले मामले की सुनवाई की जाए। इस पर कोर्ट राजी हो गया है।  

इससे पहले अपने आदेश में, पीठ ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि मस्जिद के अंदर जिस स्थान पर ‘शिवलिंग’ पाए जाने की सूचना है, वह सुरक्षित रहे। हालांकि, पीठ ने आदेश दिया कि इससे मुसलमानों के नमाज अदा करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति की याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया था। समिति ने कहा था कि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम के मद्देनजर सुनवाई चलने योग्य नहीं है।

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Pooja Pandey

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