आज की ताजा खबर महाराष्ट्र राज्य

जेल में ही मनेगी अनिल देशमुख की दिवाली,CBI कोर्ट नेजमानत देने से किया इनकार

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख की जमानत याचिका विशेष सीबीआई कोर्ट में नामंजूर हो गई है. उन्हें दिवाली अब मुंबई के आर्थर रोड जेल में ही बितानी पड़ेगी.

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत अर्जी ठुकरा दी गई है. स्पेशल सीबीआई कोर्ट के इस फैसले के बाद अनिल देशमुख की दिवाली अब मुंबई के आर्थर रोड जेल में ही बीतने वाली है. फिलहाल स्वास्थ्य कारणों से देशमुख मुंबई के जसलोक अस्पताल में भर्ती हैं. बता दें कि ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख को जमानत मिल चुकी है. अगर सीबीआई के 100 करोड़ की वसूली मामले में भी जमानत मिल जाती तो देशमुख दिवाली अपने घर में मना पाते.

स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को की गई सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज (शुक्रवार, 21 नवंबर) न्यायाधीश एस.एच.ग्वालानी ने अपना फैसला सुनाया. अनिल देशमुख के वकील ने कोर्ट से गुजारिश की थी कि अनिल देशमुख की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए. उन्होंने ईडी के मामले में जमानत मिलने का हवाला भी दिया. लेकिन सीबीआई ने अनिल देशमुख की जमानत का यह कह कर विरोध किया कि बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के स्टेटमेंट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. देशमुख पर लगे आरोप संगीन हैं. उन्हें जमानत देने से केस को प्रभावित किया जा सकता है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनकर अनिल देशमुख की जमानत को नामंजूर कर दिया.

अनिल देशमुख जा सकते हैं हाईकोर्ट, बात नहीं बनी तो SC का रास्ता

सीबीआई कोर्ट ने अनिल देशमुख के अलावा उनके निजी सचिव संजीव पालांडे की जमानत अर्जी भी ठुकरा दी है. अनिल देशमुख पिछले 11 महीने से जेल में हैं. अब अनिल देशमुख जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं. वहां भी बात नहीं बनी तो वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं.

ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाईकोर्ट से मिल चुकी है जमानत

ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख को 4 अक्टूबर को जमानत मिल गई थी. इसके बाद देशमुख परिवार को उम्मीद जगी थी कि 100 करोड़ की वसूली मामले और पद के दुरुपयोग के सीबीआई के मामले में भी उन्हें जमानत मिल जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं हो सका. अनिल देशमुख की उम्र इस वक्त 71 साल है. वे बीमार रहा करते हैं. इस समय भी वे मुंबई के जसलोक अस्पताल में भर्ती हैं. इसलिए देशमुख के वकील ने कोर्ट के सामने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जमानत की मांग की. लेकिन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से मना कर दिया.

2 नवंबर 2021 को अरेस्ट किया गया था

अनिल देशमुख को 2 नवंबर 2021 में ईडी ने अरेस्ट किया था. इस वक्त वे न्यायिक हिरासत का वक्त मुंबई की आर्थर रोड जेल में काट रहे हैं.लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्हें फिलहाल मुंबई के जसलोक अस्पताल में भर्ती किया गया है. पिछले हफ्ते उन्हें कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

क्या है पूरा मामला?

मार्च 2021 में मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने उस वक्त गृहमंत्री पद पर आसीन अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि वे पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल मुंबई के बार और रेस्टोरेंट्स से 100 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कर रहे हैं. इसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इस मामले की प्रारंभिक जांच सीबीआई ने शुरू की. इस जांच में मनी लॉन्ड्रिंग से जु़ड़े कुछ और नए खुलासे भी हुए तो अन्य जांच एजेंसी ईडी भी उनसे पूछताछ और जांच में जुट गई. इस तरह देशमुख मुश्किलों में घिरते चले गए.

Avatar

Pooja Pandey

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Welcome to fivewsnews.com, your reliable source for breaking news, insightful analysis, and engaging stories from around the globe. we are committed to delivering accurate, unbiased, and timely information to our audience.

Latest Updates

Get Latest Updates and big deals

    Our expertise, as well as our passion for web design, sets us apart from other agencies.

    Fivewsnews @2024. All Rights Reserved.