दिल्ली में पटाखों को लेकर केजरीवाल सरकार सख्त नजर आ रही है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में पटाखे खरीदने और जलाने पर जुर्माना के साथ 6 महीने कैद की सजा हो सकती है.

राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिवाली पर पटाखों का इस्तेमाल दंडनीय अपराध होगा। गोपाल राय ने बताया कि पटाखे फोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपए जुर्माना हो सकता है। गोपाल राय ने कहा कि पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपए तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी।
निर्माण,भंडारण और बिक्री पर भी हो सकती है सजा
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजधानी में पटाखों का निर्माण, भंडारण और बिक्री करने वालों को तीन साल कैद और 5,000 रुपये तक जुर्माने देना पड़ सकता है. गोपाल राय ने कहा कि दिवाली पर दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए कुल 408 दलों का गठन किया गया.
दिल्ली सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध इसलिए किया है कि ताकि त्योहार और सर्दियों के मौसम में वायु की गुणवत्ता खराब न हो. दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए कुल 408 टीमों को गठन किया है. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है. राजस्व विभाग ने 165 टीमों का गठन किया है और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमों का गठन किया है. दिल्ली सरकार ने एक जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें दिवाली भी शामिल है जिसका पालन पिछले दो सालों से हो रहा है.
टीमें करेंगी सख्त निगरानी
राय ने कहा कि दिल्ली में इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है. वहीं दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है, जबकि राजस्व विभाग ने 165 टीमों और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमों का गठन किया है