आज की ताजा खबर उत्तर प्रदेश राज्य

ज्ञानवापी में मिले ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग नहीं होगी,वाराणसी की जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला,हिंदू पक्ष की याचिका को किया ख़ारिज 

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में हिन्दू पक्ष द्वारा ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जांच करने की मांग पर वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया. कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी. इसका मतलब है कि कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी. कोर्ट ने बीते दिनों आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था.

उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच की मांग कर रहे हिंदू पक्षकारों की उम्मीदों को जिला अदालत से बड़ा झटका लगा है. ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट ने हिन्दू पक्ष की कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका खारिज कर दी और कहा कि कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच नहीं होगी. अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि जहां कथित शिवलिंग मिला था, उसे सुरक्षित रखा जाए. बता दें कि 11 अक्टूबर को कोर्ट ने फैसला 14 अक्टूबर तक सुरक्षित रख लिया था.

चलिए जानते हैं ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट के फैसले की खास बातें

-ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच की मांग कर रहे हिंदू पक्षकारों को बड़ा झटका लगा है. जिला अदालत ने हिंदू पक्षकारों की याचिका खारिज कर दी और फैसला सुनाया कि कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी.
–जज ने कहा कि वो नहीं चाहते कि कथित शिवलिंग के साथ अपमान हो, इसलिए कार्बन डेटिंग खारिज करते हैं.

क्या है कोर्ट का पूरा आदेश

‘माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण के आदेश में निर्देशित किया है कि अधिवक्ता कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान जो कथित शिवलिंगम पाया गया है, उसे सुरक्षित रखा जाये. ऐसी स्थिति में यदि कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग करने पर या ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का प्रयोग करने पर उक्त कथित शिवलिंग को क्षति पहुंचती है तो यह माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांकित 17.05.2022 का उल्लंघन होगा. इसके अतिरिक्त ऐसा होने पर आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंच सकती है. मेरा यह भी विचार है कि इस स्तर पर अधिवक्ता कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान दिनांक 16.05.2022 को पाये गये कथित शिवलिंग की आयु, प्रकृति और संरचना का निर्धारण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वे को निर्देश दिया जाना उचित नहीं होगा और ऐसा आदेश करने से बाद में अंतर्वलित प्रश्नों के न्यायपूर्ण समाधान की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है.’

-वाराणसी जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने कोर्ट रूम में 58 लोगों की मौजूदगी में करीब ढाए बजे यह फैसला सुनाया.
-ज्ञानवापी केस पर फैसले के मद्देनजर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
-कथित शिवलिंग काशी विश्वनाथ मंदिर से ही लगे हुए ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर मौजूद है, जिसे मुस्लिम पक्ष वजू खाने का काफव्वारा कहता है, जबकि हिंदू पक्ष शिवलिंग. इसी की कार्बन डेटिंग के मुद्दे पर वाराणसी जिला अदालत में जज ने फैसला सुनाया.

क्या है यह मामला

गौरतलब है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश पर पिछली मई में हुई ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में एक लम्बा और ऊपर से गोल पत्थर मिला था. हिन्दू पक्ष का दावा है कि वह शिवलिंग है, जबकि मस्जिद इंतजामिया कमेटी का कहना है कि वह शिवलिंग नहीं बल्कि फौव्वारे का हिस्सा है. उसकी दलील है कि मुगलकाल में बनी अनेक अन्य ऐसी मस्जिदें और दीगर इमारतें हैं जिनके वजूखाने में इसी तरह के फौव्वारे लगे हैं.

हिंदू पक्ष ने की है कार्बन डेटिंग जांच की मांग

बहरहाल, हिन्दू पक्ष ने जिला अदालत से कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच कराने की मांग की थी, ताकि यह पता लग सके कि वह पत्थर कितना पुराना है. फिलहाल, ज्ञानवापी पर फैसला आने से पहले कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की है. ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की तीन प्रमुख मांगें- 1. पूजा करने का अधिकार मिले, 2. मुस्लिमों को एंट्री ना मिले और 3. पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए.

Avatar

Pooja Pandey

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Welcome to fivewsnews.com, your reliable source for breaking news, insightful analysis, and engaging stories from around the globe. we are committed to delivering accurate, unbiased, and timely information to our audience.

Latest Updates

Get Latest Updates and big deals

    Our expertise, as well as our passion for web design, sets us apart from other agencies.

    Fivewsnews @2024. All Rights Reserved.