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हिजाब विवाद :’महिलाओं को देखकर जिनका मचलता था मन,उन्होंने ही हिजाब पहनने को किया मजबूर’,बोले- हरियाणा के मंत्री अनिल विज

हिजाब विवाद पर अनिल विज पहले भी अपने कई बयान दे चुके हैं. हाल ही में उन्होंने कहा था कि हिजाब का कोई विरोध नहीं है. लेकिन विद्यालयों और कॉलेजों में पोशाक संबंधी नियमों का पालन जरूर किया जाना चाहिए.

कर्नाटक के हिजाब विवाद की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी. वहीं, इस पूरे विवाद पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा है कि पुरुष अपना मन मजबूत करें और महिलाओं को हिजाब से मुक्ति दें. उन्होंने ट्वीट किया, ‘जिन पुरुषों का महिलाओ को देखकर मन मचलता था, उन्होंने ही महिलाओं को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया . आवश्यकता तो अपने मन को मजबूत करने की थी, परंतु सजा महिलाओं को दी गई. उनको सिर से लेकर पांव तक डाक दिया. यह सरासर नाइंसाफी है . पुरुष अपना मन मजबूत करें और महिलाओ को हिजाब से मुक्ति दें.’

इससे पहले अनिल विज ने कहा था कि हेडस्कार्फ (हिजाब) का कोई विरोध नहीं है. लेकिन विद्यालयों और कॉलेजों में पोशाक संबंधी नियमों का पालन जरूर किया जाना चाहिए. विज ने कहा था कि यदि कोई छात्रा हिजाब पहनना चाहती है, तो उसपर मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वे स्कूल और कॉलेज जाना चाहती है तो उन्हें उन संस्थानों के पोशाक नियमों का पालन करना चाहिए. अनिल विज ने कहा था कि यदि पोशाक नियमों का कोई पालन नहीं करता है तो वह घर में रहे, कोई दिक्कत नहीं है.

बड़ी बेंच में होगी मामले की सुनवाई

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह 10.30 बजे सुनवाई के दौरान कहा कि यह मामला अब बड़ी बेंच के पास है और वहीं इसकी सुनवाई होगी. जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया ने इस मामले में अलग-अलग राय रखी. मामले में कोर्ट ने हिजाब समर्थक याचिकाकर्ताओं के अलावा कर्नाटक सरकार और कॉलेज शिक्षकों की भी दलीलें सुनीं थीं. सुप्रीम कोर्ट में अब तीन जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी.

हिजाब पहनना मौलिक अधिकारों का हनन नहीं : मुस्लिम पक्ष

मुस्लिम छात्राओं ने कोर्ट में दलील दी है कि हिजाब पहनने से किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है. मुस्लिम छात्राओं की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि कि अगर स्कूलों में पगड़ी, कड़ा और बिंदी पर बैन नहीं है तो हिजाब पर क्यों बैन लगाया जा रहा है. इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर बैन को खत्म करने वाली याचिका खारिज कर दी थी.कोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लामी आस्था या धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है. इसी फैसले के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

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Pooja Pandey

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