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गूगल के खिलाफ शिकायत को CCI ने किया स्वीकार,एनबीडीए ने लगाए यह आरोप 

सीसीआई ने गूगल के खिलाफ दायर शिकायत को स्वीकार किया है। गूगल पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। सीसीआई ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

कई न्यूज ऑर्गनाइजेशन ने गूगल के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI में शिकायत दर्ज कराई है. यह शिकायत न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन की तरफ से गूगल की कंपनी अल्फाबेट इंक के खिलाफ दर्ज कराई गई है. इसमें कई कंपनियों के नाम हैं जैसे अल्फाबेट इंक, गूगल एलएलसी, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गूगल आयरलैंड लिमिटेड और गूगल एशिया पैसिफिक जिनके खिलाफ सीसीआई में शिकायत दर्ज हुआ है. एनबीडीए की इन सभी शिकायतों को सीसीआई ने क्लब करते हुए एक साथ दर्ज कर लिया है. एनबीडीए की शिकायत है कि गूगल कंपटीशन एक्ट 2002 का उल्लंघन कर रहा है.

सीसीआई में कुछ इसी तरह की शिकायत आईएएस और डीएनपीए ने भी दर्ज कराई है. सीसीआई ने सभी अरजियों को एकसाथ क्लब करते हुए आरोपों की जांच का आदेश दिया है. सीबीआई ने जांच का आदेश डायरेक्टर जनरल को देते हुए कहा है कि इन सभी आरोपों की जांच की रिपोर्ट एक साथ जमा की जाए. एनबीडीए ने अपने आरोप में कहा है कि गूगल अपने डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए समाचारों से जुड़े कई मामलों का उल्लंघन कर रहा है जिसकी जांच होनी चाहिए.

खबरों के पेमेंट का है मामला

एनबीडीए ने अपनी शिकायत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 19 (1) (ए) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. इसमें सारा मामला खबरों के पेमेंट को लेकर है. आरोप में कहा गया है कि गूगल अपने प्लेटफॉर्म पर मीडिया संस्थानों की खबरें दिखाता है, लेकिन इसके बदले पर्याप्त पैसे नहीं दिए जाते.आरोप में कहा गया है कि गूगल अपने मेंबर न्यूज पोर्टल या चैनल को गूगल पर न्यूज कंटेंट देने के लिए दबाव डालता है और कहता है कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज (SERP) पर खबरों के लिंक को प्रायरिटी देने के लिए यह जरूरी है.

एनबीडीए का आरोप है कि गूगल सर्च इंजन पर खबरों की प्रायरिटी और रेफरल ट्रैफिक के नाम पर अपने न्यूज मेंबर को खबरें देने के लिए मजबूर करता है. साथ ही गूगल न्यूज, गूगल डिस्कवर और गूगल एक्सेलेरेट मोबाइल पेज जैसी सर्विस के लिए गूगल अपने न्यूज मेंबर के कंटेंट का इस्तेमाल केवल अपने आर्थिक फायदे के लिए करता है जबकि बड़ी सच्चाई ये है कि इन खबरों के बदले वेबसाइट्स और पोर्टल को गूगल उचित पेमेंट नहीं करता.

विज्ञापनों से कमाई का हिसाब नहीं

इसी तरह की शिकायत गूगल के खिलाफ इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी ने भी दर्ज कराई है. सीसीआई ने इस शिकायत की जांच का आदेश पहले ही दे दिया है. आईएनएस का आरोप है कि गूगल सभी संस्थानों की खबरों के साथ बराबर का न्याय करे और सभी को उचित स्थान दे. जो खबरें गूगल अपने लिए ले रहा है, उसका उचित भुगतान किया जाए. आरोप में कहा गया है कि गूगल खबरों को दिखाकर विज्ञापन से जो भी कमाई करता है, उसके बारे में न्यूज मीडिया हाउस को पूरी तरह अंधेरे में रखा जाता है. समाचार संस्थानों का आरोप है कि गूगल विज्ञापनों से क्या कमाई करता है और उसके बदले मीडिया संस्थानों को क्या देता है, कितना परसेंट देता है, इस पर उसका रुख साफ नहीं है.

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Pooja Pandey

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