दिल्ली की लाइफ स्टाइल को देखते हुए LG वीके सक्सेना ने बड़ा फैसला लिया है. जिसके बाद अब रात में भी होटल रेस्टोरेंट समेत 314 प्रतिष्ठान खुल सकेंगे.

दिल्ली की लाइफ स्टाइल को देखते हुए LG वीके सक्सेना ने बड़ा फैसला लिया है. जिसके बाद अब रात में भी होटल रेस्टोरेंट समेत 314 प्रतिष्ठान खुल सकेंगे. उपराज्यपाल ने रविवार को 314 आवेदनों को छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, उनमें से कुछ 2016 से लंबित थे. उन्होंने निर्देश दिया है कि इस आशय की अधिसूचना सात दिनों के भीतर जारी की जाए. ये प्रतिष्ठान इन छूटों को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ये फैसला लागू होने के बाद दिल्ली में होटल और रेस्टोरेंट 24 घन्टे खुले रह सकेंगे.
7 दिनों में फैसले का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद KPO और BPO के अलावा, होटल, रेस्तरां, दवाओं, रसद और अन्य आवश्यक वस्तुओं की ऑनलाइन डिलीवरी भी सुनिश्चित हो सकेगी. इसे उपराज्यपाल की तरफ से दिल्ली वालों को दिवाली का तोहफा कहा जा रहा है. दिल्ली दुकान और स्थापना अधिनियम, 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत *ट प्रदान करने का निर्णय, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, सकारात्मक और अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने के साथ साथ ”नाइट लाइफ” को भी बढ़ावा देगा.
एलजी ने कहा श्रम विभाग की ओर से मामले में देरी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दर्शाता है, उन्होंने कहा कि ‘व्यापार करने में आसानी’ के लिए नियमो में सुधार और बेहतर तकनीक के प्रति मामले में देरी श्रम विभाग की अनिच्छा दिखाता है. एलजी ने सख्ती से सलाह दी है कि “इस तरह के आवेदनों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाया जाएं ताकि एक अनुकूल निवेशक अनुकूल कारोबारी माहौल और दिल्ली के उद्यमियों और व्यापारिक समुदाय में बड़े पैमाने पर सकारात्मक विश्वास पैदा किया जा सके.
एलजी ने श्रम विभाग को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि भविष्य में इस तरह की देरी न हो, पारदर्शी और प्रभावी निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित किया जाए, लंबित होने के कारणों का पता लगाया जाए, जिम्मेदारी तय की जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए.