रामपुर शहर में सफाई के लिए मंगाई गई नगर पालिका मशीन आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी में गड्ढे में दबी मिली है। पुलिस ने इस मामले में वाकर अली खां की तहरीर के आधार पर सपा नेता आजम खां, उनके पुत्र विधायक अब्दुल्ला आजम, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर खां, सुल्तान मोहम्मद खान, अनवार हुसैन, सालिम और तालिब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से विधायक आजम खान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं. आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से चोरी हुईं मदरसा आलिया की किताबें मिली हैं. साल 2019 में मदरसा आलिया से 9 हजार 633 किताबें चोरी हुई थीं, इनमें से 6 हजार किताबें बरामद करने से रह गई थीं. अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने बताया है कि दीवार तोड़कर किताबें निकली जा रही हैं. इससे पहले कल यूनिवर्सिटी परिसर में पुलिस ने पांच फीट गहरे गड्ढे से सफाई की सरकारी मशीन बरामद की थी.
अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने मीडिया को बताया, ”मदरसा आलिया की किताबें जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद हुई हैं. साल 2019 में मदरसा आलिया से 9 हजार 633 किताबें चोरी हुई थीं. इसमें से 6 हजार किताबें बरामद करने से रह गई थीं. दीवार तोड़कर किताबें निकली जा रही हैं. अब्दुल्ला आज़म के करीबी दोस्त सालिम और अनवार की निशान देही पर पुलिस फिर से यूनिवर्सिटी में पहुंची है और मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में सर्च ऑपरेशन चला रही है.
किताबें चोरी करने के मामले में पहले से ही दर्ज है रिपोर्ट
बता दें कि अब्दुल्ला आज़म के करीबी दोस्त सालिम और अनवार को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया था. कोर्ट ने कल दोनों की 15 घंटे की रिमांड मंजूर की थी. इन दोनों की जानकारी पर पुलिस ने फिर सर्च ऑपरेशन चलाया और जौहर यूनिवर्सिटी के परिसर के अंदर एक बिल्डिंग की दीवार तोड़कर पुरानी किताबों का जखीरा बरामद किया. मदरसा आलिया की किताबें चोरी करने के मामले में पहले से ही रिपोर्ट दर्ज है.
अब्दुल्ला आज़म समेत सात के खिलाफ एफआईआर दर्ज
गौरतलब है किपुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी के परिसर में खुदाई के बाद पालिका की सफाई मशीन भी बरामद की थी. इस मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म समेत सात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. सभी लोगों पर आरोप है कि इन्होंनेमिलकर सरकारी सफाई मशीनों को गायब किया और उन्हें कटवाकर जौहर यूनिवर्सिटी में दबा दिया. जानकारी के मुताबिक आईपीसी की धारा 409, 120-B और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 2 और 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है