बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का धार्मिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकेंगे. आयोजन के लिए एडीएम या एसडीएम की अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

परीक्षाओं और विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर गाजियाबाद जिले में एक सितंबर से 28 अक्टूबर तक धारा-144 लागू रहेगी। इस संबंध में बुधवार को जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने आदेश जारी किए हैं। इस दौरान जिले में बिना उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी प्रकार के धार्मिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर रोक रहेगी।
राजनेता के पुतले जलाने पर रोक
किसी भी राजनेता के पुतले जलाने और एक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर पर भी पाबंदी लगाई गई है।
कई परीक्षा और त्योहार पर चाक- चौबंद होगी सुरक्षा
चार सितंबर को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एनडीए और सीडीएस की परीक्षा आयोजित की गई है। नौ सितंबर को अनंत चतुर्दशी, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा, दो अक्टूबर को गांधी जयंती, चार अक्टूबर को महानवमी, पांच अक्टूबर को विजयदशमी, नौ अक्टूबर को ईद ए मिलाद, 23 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी, 24 अक्टूबर को दीपावली , 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 27 अक्टूबर को भैयादूज का पर्व है। इस दौरान कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने और शांति व्यवस्था को कायम करने के उद्देश्य से जिले में धारा-144 लागू की गई है।
इन नियमों का करना होगा पालन
धारा-144 के दौरान पांच या इससे ज्यादा व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकेंगे. साथ ही जुलूस और प्रदर्शन पर भी इस दौरान रोक लगी रहेगी. लोग बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का धार्मिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकेंगे. आयोजन के लिए एडीएम या एसडीएम की अनुमति लेना अनिवार्य होगा. वहीं रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग भी नहीं किया जा सकेगा. इतना ही नहीं परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेगा.