दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप और फेसबुक के खिलाफ सीसीआई जांच को रोकने से इनकार कर दिया है. पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 25 जुलाई 2022 को आदेश सुरक्षित रखा था.

दिल्ली हाई कोर्ट से व्हाट्सएप और फेसबुक को तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने व्हाट्सएप और फेसबुक के खिलाफ सीसीआई जांच को रोकने से इनकार कर दिया है. व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सीसीआई यानि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच जारी रहेगी. न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने गुरुवार को व्हाट्सएप और फेसबुक द्वारा दायर दोनों अपीलों को खारिज करते हुए सीसीआई द्वारा मैसेजिंग ऐप को जारी नोटिस पर दी गई रोक को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया. पीठ ने कहा कि उनकी अपील में कोई दम नहीं है. पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 25 जुलाई 2022 को आदेश सुरक्षित रखा था. फेसबुक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप का औपचारिक मालिक है और कहा जाता है कि प्लेटफॉर्म फेसबुक के साथ अपना डेटा साझा करता है. इसका मतलब यह नहीं है कि यह जांच के लिए एक आवश्यक पार्टी है.
हाई कोर्ट की जांच पर रोक लगाने से इनकार
उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने पिछले वर्ष अप्रैल में व्हॉट्सएप एलएलसी और फेसबुक इंक (अब मेटा) की याचिकाओं पर सीसीआई के जांच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. पिछले वर्ष जनवरी में सीसीआई ने व्हॉट्सएप की नई निजता नीति की जांच का आदेश दिया था जिसका व्हॉट्सएप और फेसबुक दोनों ने विरोध किया था. दरअसल व्हॉट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई गई थीं. आशंका थी कि इस पॉलिसी से व्हाट्सएप के जरिए यूजर्स की अहम जानकारियां लीक हो सकती हैं. हालांकि व्हाट्सएप का कहना था कि प्राइवेसी पॉलिसी से किसी आम यूजर्स को कोई नुकसान नहीं होगा और इसके तहत सभी जानकारियां गोपनीय ही रहेंगी. हालांकि मामला बढ़ने पर सीसीआई ने पॉलिसी की जांच के आदेश दिये जिसके बाद फेसबुक और व्हाट्सएप कोर्ट में पहुंच गए.