पूर्व मंत्री की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द सुनवाई से इंकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले हफ्ते सुनवाई की जाएगी.

भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शाहनवाज हुसैन के खिलाफ हाईकोर्ट ने रेप केस दर्ज करने का आदेश दिया है। एक पुराने मामले में कोर्ट ने रेप समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करने के लिए कहा है। साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस तीन महीने में इस मामले की जांच को पूरी करे।
केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन से जुड़े इस मामले की सुनवाई के दौरान जो बातें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहीं उससे पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने पीड़ित महिला की ओर से कुछ सालों पहले दी गई शिकायत पर कहा कि सभी तथ्यों को देखने से यह बात साफ हो रही है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने तक में पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश की गई रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी।
शाहनवाज हुसैन पर क्या आरोप है?
दिल्ली निवासी महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में एक याचिका दायर की थी। याचिका दायर कर महिला ने शाहवाज हुसैन के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराने की अपील की थी। महिला का आरोप है कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ रेप किया। यही नहीं उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी।
पुलिस ने कोर्ट में पेश रिपोर्ट में क्या कहा था?
पुलिस ने निचली अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। निचली अदालत ने अपने फैसले में पुलिस के तर्क को खारिज कर कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला बनता है। इन बातों को लेक पुलिस खुद अब सवालों के घेरे में है।