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लोन वसूली के लिए गाली-गलौच और अभद्र व्यवहार नहीं कर पाएंगे रिकवरी एजेंट, आरबीआई ने फोन पर पैसे मांगने का टाइम किया निर्धारित

आरबीआई ने लोन रिकवरी एजेंट्स के लिए नियमों को सख्त बना दिया है। आरबीआई ने साफ कहा है कि उसके रेगुलेटरी दायरे में आने वाली सभी एंटिटीज को यह सुनिश्चित करना होगा कि कलेक्शन एजेंट कर्जदारों को परेशान ना करें। किसी भी कर्जदार के साथ गाली-गलौच या हाथापाई नहीं होनी चाहिए।

लोन वसूली को लेकर रिजर्व बैंक ने नया नियम जारी किया है. रिजर्व बैंक ने कंपनियों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि लोन वसूली में रिकवरी एजेंट ग्राहकों को किसी प्रकार की धमकी न दें. कर्ज की वसूली में ग्राहक के साथ किसी प्रकार की ज्यादती नहीं होनी चाहिए. इसके लिए पहले से नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का हर हाल में पालन जरूरी है. इसी के साथ रिजर्व बैंक ने बताया कि फोन पर लोन का पैसा मांगने का समय 8 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक सेट किया गया है. रिकवरी एजेंट इसी समय के दरम्यान पैसे मांग सकता है. रिकवरी एजेंटों के किस्से बहुत मशहूर हैं जिसमें लोन की रिकवरी के लिए ग्राहकों को परेशान करना आम बात है.

इस बारे में जारी एक प्रेस रिलीज में रिजर्व बैंक ने कहा, ऐसा देखा गया है कि आरई के द्वारा नौकरी पर रखे गए रिकवरी एजेंट नियम-कानूनों को ध्यान में नहीं रखते. फाइनेंशियल सर्विस की आउटसोर्सिंग के लिए कुछ नियम तय हैं जिसका पालन रिकवरी एजेंट पूरी तरह नहीं करते. इन एजेंटों की गतिविधियों के देखते हुए आरई को यह निर्देश दिया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि लोन रिकवरी के दौरान किसी तरह की प्रताड़ना या परेशान करने वाली घटना न हो. कर्ज की वसूली करते वक्त या पैसा मागंते वक्त ग्राहकों को जुबानी या शारीरिक, किसी भी ढंग से परेशान नहीं किया जाना चाहिए.

क्या कहा रिजर्व बैंक ने

बयान में रिजर्व बैंक ने साफ किया है, लोन की वसूली के लिए किसी ग्राहक को सार्वजनिक ढंग से लज्जित नहीं कर सकते, ग्राहक के परिवार, दोस्त या नाते-रिश्तेदार की निजी जिंदगी में दखल नहीं दे सकते या उनको फोन नहीं कर सकते, फोन पर या सोशल मीडिया के माध्यम से लोन वसूली के लिए गलत मैसेज या फोन नहीं कर सकते. साथ ही, पैसे लेने के लिए फोन पर किसी तरह की धमकी भी नहीं दे सकते. अगर ग्राहक को लोन रिकवरी के लिए 8 बजे सुबह और शाम के 7 बजे के बाद फोन किया जाता है, तो यह आरबीआई के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा.

बैंकों, फाइनेंस कंपनियों के लिए नियम

ऊपर बताए गए सभी नियम हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और आरई के लिए समान रूप से लागू होता है. लोन की वसूली के लिए फोन करने का खास समय दिया गया है, उसी समय के बीच ग्राहकों को फोन किया जाना चाहिए. हाल में कुछ घटनाएं सामने आई हैं जिनमें रिकवरी एजेंट को बेवजह ग्राहकों को परेशान करते, प्रताड़ित करने और किसी भी समय फोन कर धमकी देने का वाकया सामने आया है. इसके बाद ग्राहकों ने रिजर्व बैंक से इस बाबत शिकायत की थी. शिकायत के बाद आरबीआई ने नए निर्देश जारी किए हैं. अगर किसी कंपनी या बैंक का रिकवरी एजेंट इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसकी शिकायत आरबीआई से की जा सकती है.

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Pooja Pandey

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