ITR फाइल करने के बाद उसका वेरीफिकेशन जरूरी है. इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कराया जा सकता है. लेकिन, आयकर विभाग ने इसके लिए समय सीमा को घटाकर 30 दिन कर दिया है. पहले यह 120 दिन था. अभी 30-दिन का विंडो खुला है.

आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई को खत्म हो गई है. नियत तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करने वालों को अपने आईटीआर को जल्द से जल्द सत्यापित करना होगा, क्योंकि देर से फाइल करने वालों के लिए 1 अगस्त से समय सीमा कम कर दी गई है. विभाग ने 29 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर समय सीमा में बदलाव की घोषणा की.
आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है?
एक आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को पूरा करता है और यदि यह निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो एक आईटीआर को अमान्य माना जाता है. आयकर विभाग ने करदाताओं द्वारा रिटर्न दाखिल करने के बाद ई-सत्यापन या आईटीआर-वी की हार्ड कॉपी जमा करने की समय सीमा को मौजूदा 120 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया है, जो 1 अगस्त से प्रभावी हो गया है.
31 जुलाई से पहले दाखिल किए गए आईटीआर के सत्यापन की समय सीमा
31 जुलाई से पहले दाखिल किए गए रिटर्न के लिए, आईटीआर के सत्यापन की समय सीमा दाखिल करने की तारीख से 120 दिनों तक है. हालांकि, 1 अगस्त को या उसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर कर विभाग ने इसे दाखिल करने की तारीख से घटाकर 30 दिन कर दिया है.
अब तक, आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद, आईटीआर को ई-सत्यापित करने या आईटीआर-वी को डाक के माध्यम से भेजने की समयावधि आईटीआर अपलोड करने की तारीख से 120 दिन थी.
अपने आईटीआर को ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे सत्यापित करें
आप रिटर्न दाखिल करने के बाद अपने आईटीआर को ई-सत्यापित कर सकते हैं. आप इसे ऑफलाइन भी कर सकते हैं.
ITR का ई-सत्यापन
आप इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड विकल्प के माध्यम से अपने आईटीआर को ई-सत्यापित कर सकते हैं. आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग ऑन कर सकते हैं, प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ओटीपी जनरेट करने के लिए अपने आधार नंबर का उपयोग कर सकते हैं. सफल सत्यापन पर, रिटर्न फाइलिंग पावती को ई-फाइलिंग पोर्टल से आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया के पूरा होने के प्रमाण के रूप में डाउनलोड किया जा सकता है.
ऑफ़लाइन सत्यापन
जो लोग ITR-V को हार्ड कॉपी में भेजना चाहते हैं, वे इसे सामान्य पते के माध्यम से “केवल स्पीड पोस्ट” के माध्यम से भेज सकते हैं: केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बेंगलुरु-560500, कर्नाटक.
विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना में यह कहा गया कि विधिवत सत्यापित आईटीआर-वी के स्पीड पोस्ट के प्रेषण की तारीख को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर रिटर्न की तारीख को प्रसारित करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के निर्धारण के उद्देश्य से माना जाएगा.
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यदि आईटीआर का ई-सत्यापन या हार्ड कॉपी आईटीआर-वी 30 दिनों की समय-सीमा से परे डाक के माध्यम से भेजा जाता है, तो रिटर्न को देय तिथि से देर से या उससे आगे माना जाएगा