नकम टैक्स कानून के मुताबिक डेडलाइन खत्म होने के बाद भी आयकर रिटर्न भरने वाले हर व्यक्ति को पेनल्टी देने की जरुरत नहीं है.

वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 जुलाई, 2022 को खत्म हो गई है. डेडलाइन खत्म होने के बाद जो भी व्यक्ति आयकर रिटर्न भरेगा उसे पेनल्टी देना होगा. हालांकि ऐसे कई कैटगरी के लोग हैं जिन्होंने अब तक रिटर्न नहीं भरा है तो उन्हें घबराने की जरुरत नहीं है क्योंकि उन्हें आयकर रिटर्न भरने के डेडलाइन खत्म होने के बाद भी उन्हें पेनल्टी नहीं देना होगा.
जानें- किसे नहीं चुकानी पड़ेगी पेनाल्टी
आयकर अधिनियम के अनुसार, आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समय सीमा समाप्त होने के बाद भी दंड का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है. यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय मूल कर छूट सीमा से कम है, तो उसे कोई जुर्माना नहीं देना होगा. नई कर व्यवस्था के अनुसार, मूल कर छूट की सीमा 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष है. यानी टैक्स की नई व्यवस्था के तहत जो लोग समय सीमा खत्म होने के बाद आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना होगा.
अगर कोई पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत रिटर्न दाखिल कर रहा है, तो उम्र के आधार पर मूल आयकर छूट की सीमा निर्धारित की जाती है. यदि व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से कम है और उसकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना नहीं देना होगा. 60 से 80 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है, तो उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना होगा. और 80 वर्ष से अधिक उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी आय 5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, उन्हें जुर्माना नहीं देना होगा.
बहरहाल भले ही सलाना टैक्स छूट की सीमा से कम लेकिन इन शर्तो को पूरा करते हैं तो एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए डेडलाइन के बाद आयकर रिटर्न भरना भरने पर पेनल्टी देना होगा.
पहला – जिन्होंने बैंक या कॉपरेटिव बैंक में एक से ज्यादा करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जमा किया है.
दूसरा – खुद या किसी अन्य के विदेश की यात्रा पर 2 लाख रुपये खर्च किए हों.
तीसरा – जिन्होंने एक साल में बिजली बिल के मद में एक लाख रुपये से ज्यादा के बिल का भुगतान किया हो.