हरियाण के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला अब जेल से बाहर आएंगे. हालांकि ओमप्रकाश चौटाला की सज़ा के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को जमानत दे दी. जमानत मिलने के साथ ही अब पूर्व मुख्यमंत्री का जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है. गौरतलब है कि ओम प्रकाश चौटाला ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट से मिली चार साल की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
दिल्ली हाईकोर्ट में ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से लगाई गई याचिका में कहा गया कि आय से अधिक संपत्ति मामले में उनको 4 साल की सजा सुनाई गई है और वो इससे ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं. याचिका में कहा गया कि जब वह चार साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं तो अब उन्हें रिहा किया जाए.
सीबीआई विशेष अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी. हालांकि, चौटाला की याचिका पर आगे भी सुनवाई जारी रहेगी. फिलहाल कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए जमानत दे दी है.
ओम प्रकाश चौटाला ने हाईकोर्ट में दी ये दलील
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी. चौटाला ने हाईकोर्ट में बताया था कि वह पहले ही मामले में पांच साल जेल में बिता चुके हैं. वह वैसे भी जमानत के लिए पात्र हैं, क्योंकि वह हिरासत में काफी समय रह चुके हैं और याचिका के निपटारे में काफी समय लगेगा. वहीं सीबीआई की ओर से पेश हुए वकील अनुपम शर्मा ने उनकी सजा के निलंबित करने संबंधी ओम प्रकाश चौटाला की याचिका का विरोध किया.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसी साल 27 मई को ओमप्रकाश चौटाला को सजा सुनाते हुए उन पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. पूर्व मुख्यमंत्री पर साल 1993 से 2006 के बीच आय से अधिक संपत्ति जुटाने का दोष साबित हुआ था.
विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश ने कहा था कि सभी साक्ष्यों और दस्तावेज से स्पष्ट है कि ओमप्रकाश चौटाला ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके 2 करोड़, 81 लाख, 18 हजार, 451 रुपये की संपत्ति आय से अधिक अर्जित की है. कोर्ट ने कहा था, दोषी इसका साक्ष्य नहीं दे पाया और गवाहों व दस्तावेज के आधार पर सीबीआई यह साबित करने में सफल रही है कि उन्होंने गलत तरीके से यह संपत्ति अर्जित की है