यूपी के बाद अब मुंबई की एक महिला मुस्लिम समाज में प्रचलित तलाक-ए-हसन व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और इस व्यवस्था को खत्म करने की गुहार लगाई है.

तीन तलाक के बाद अब “तलाक-ए-हसन के खिलाफ आवाज उठ नी शुरू हो गइ है. सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका इसके खिलाफ दायर की गई है. तलाक ए हसन जो मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक जैसा ही है, जिसमें शादी शुदा मर्द तीन महीने में तीन बार एक निश्चि अवधि तक तलाक बोलकर अपनी शादी तोड़ सकता है. इस तलाक का प्रारूप भी तीन तलाक की तरह एकतरफा है. इस एकतरफा और अतिरिक्त-न्यायिक तलाक के अन्य सभी रूपों” की प्रथा को असंवैधानिक घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ तलाक-ए-बिद्दत पर लगाई थी रोक
22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ 3 तलाक बोल कर शादी रद्द करने को असंवैधानिक करार दिया था. तलाक-ए-बिद्दत कही जाने वाली इस व्यवस्था को लेकर अधिकतर मुस्लिम उलेमाओं का भी मानना था कि यह कुरान के मुताबिक नहीं है. कोर्ट के फैसले के बाद सरकार एक साथ तीन तलाक बोलने को अपराध घोषित करने वाला कानून भी बना चुकी है. लेकिन तलाक-ए-हसन और तलाक-ए-अहसन जैसी व्यवस्थाएं अब भी बरकरार हैं. इनके तहत पति 1-1 महीने के अंतर पर 3 बार लिखित या मौखिक रूप से तलाक बोल कर शादी रद्द कर सकता है.
मुंबई की महिला पहुंची सुप्रीम कोर्ट
जिसने तलाक ए हसन को लेकर सवाल उठाए हैं और अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, वो याचिकाकर्ता मुंबई की निवासी है, उसने खुद को एकतरफा अतिरिक्त न्यायिक तलाक-ए-हसन का शिकार होने का दावा किया और कहा कि वह समाज की सामाजिक-आर्थिक रूप से दलित और हाशिए की महिलाओं के विकास के लिए यह जनहित याचिका दायर कर रही है, जो ज्यादातर पुरुषों के लिए काम कर रहे हैं.
तलाक ए हसन ने पुरुषों को दिया है एकतरफा अधिकार
तलाक ए हसन से, तलाक के अवैध, मनमाने और अन्यायपूर्ण रूपों के माध्यम से अपने पतियों द्वारा अपमानित, मुस्लिम पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों को किसी न किसी कारण से परेशान करने और प्रताड़ित करने के लिए व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता है.
याचिका में मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 की धारा 2 को अनुच्छेद 14, 15, 21, 25 का उल्लंघन करने के लिए शून्य और असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है, जहां तक यह “तलाक-ए-हसन” की प्रथा को मान्य करता है. -यह पूरी तरह से एकतरफा अतिरिक्त न्यायिक तलाक के अन्य रूप में है.
तलाक ए हसन महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण है
याचिका में मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 घोषित करने की भी मांग की गई है, जो अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करने के लिए शून्य और असंवैधानिक है, क्योंकि यह मुस्लिम महिलाओं को “तलाक-ए-हसन” से सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहता है और तलाक के रूप में एकतरफा अतिरिक्त न्यायिक है.
ताजा याचिका में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25 का उल्लंघन करने के लिए निकाह हलाला (तहलील विवाह) को शून्य और असंवैधानिक घोषित करने और घोषित करने की भी मांग की गई है. केंद्र को लिंग तटस्थ धर्म तलाक के तटस्थ समान आधार और सभी के लिए तलाक की समान प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है.
तलाक का आधार धर्म नहीं होना चाहिए
इससे पहले एक मुस्लिम महिला द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई थी कि “तलाक-ए-हसन और एकतरफा अतिरिक्त-न्यायिक तलाक के अन्य सभी रूप” असंवैधानिक हैं और केंद्र को लिंग तटस्थ के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए निर्देश जारी करने का आदेश देना चाहिए. धर्म तलाक का एक समान आधार और सभी के लिए तलाक की एक समान प्रक्रिया के रूप में होनी चाहिए.
यह याचिका एक मुस्लिम महिला ने दायर की है, जिसने एक पत्रकार होने के साथ-साथ एकतरफा अतिरिक्त-न्यायिक तलाक-ए-हसन की शिकार होने का दावा किया है.