जुलाई तक आईटीआर फाइल करने में विफल रहने वाले करदाता 31 दिसंबर, 2022 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, हालांकि इस मामले में आपको जुर्माना देना होगा.

वित्तीय वर्ष 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-2023 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. इस बार सरकार ने इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है. पिछले हफ्ते, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 20 जुलाई तक 2.3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे. केंद्रीय राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बुधवार को कहा कि सरकार इस साल आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाने की योजना नहीं बना रही है. हालांकि, ट्विटर पर कई यूजर्स शिकायत कर रहे हैं कि वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही है इसलिए डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए.
देना होगा 5 हजार रुपये का जुर्माना
31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करने में विफल रहने वाले करदाता अभी भी 31 दिसंबर, 2022 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि वर्ष 2021-22 के लिए किसी भी अनपेड टैक्स पर ब्याज के साथ जुर्माना देना होगा. कंप्लायंस मैनेजमेंट पोर्टल TaxManager.in के चीफ एग्जीक्यूटिव दीपक जैन कहते हैं, “ड्यू डेट तक आईटीआर दाखिल नहीं कर पाने पर आप 31 दिसंबर 2022 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. अगर रिटर्न अंतिम तारीख के बाद लेकिन 31 दिसंबर 2022 से पहले दाखिल किया जाता है, तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
इस मामले में देना होगा 1000 रुपये जुर्माना
सेक्शन 234F के अनुसार, लास्ट डेट के बाद आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माने के तौर पर 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा. हालांकि, यदि शख्स की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो इस मामले में 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. अगर किसी व्यक्ति की कुल आय उसके द्वारा चुनी गई टैक्स व्यवस्था के तहत, बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट को पार नहीं कर रही है तो उसे बिलेटेड ITR फाइल करते हुए कोई पेनल्टी नहीं भरनी होगी.