अवमानना से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 4 महीने की जेल की सजा सुना दी है. साथ ही 2 हजार रुपये का भी जुर्माना चुकाने का आदेश दिया.

भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कोर्ट की अवमानना के मामले में दोषी ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत अवमानना से जुड़े मामले में विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर माल्या जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो उन्हें 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या से विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर को भी चुकाने के लिए 4 हफ्ते यानी एक महीने का वक्त दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में 3 जज़ों की बेंच ने ये फैसला सुनाया. इनमें जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया शामिल रहें. बता दें, माल्या ने न सिर्फ विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर कोर्ट को गलत जानकारी दी, बल्कि पिछले 5 साल से कोर्ट में पेश न होकर अवमानना को और आगे बढ़ाया है. माल्या को साल 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अवमानना का दोषी करार दिया था.
कोर्ट ने पक्ष रखने का दिया था अंतिम मौका
सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को सुनवाई टालते हुए माल्या को पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया था. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर अगली सुनवाई में दोषी पेश नहीं होता या अपने वकील के जरिए पक्ष नहीं रखता तो सजा को लेकर कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी. दरअसल, उसे डिएगो डील के 40 मिलियन डॉलर अपने बच्चों के विदेशी एकाउंट में ट्रांसफर करने और सम्पत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए अवमानना का दोषी करार दिया गया था.
यूके में ढेरा जमाए बैठा है विजय माल्या
बता दें, माल्या कुछ कानूनी दांवपेंच अपना कर यूनाइटेड किंगडम में ढेरा जमाए बैठा है. उसने वहां कोई गुप्त कानूनी प्रक्रिया शुरू कर ली है. जानकारी के मुताबिक, यूके की सरकार ने न तो इस प्रक्रिया में भारत सरकार को पक्ष बनाया है न उसकी जानकारी साझा की है. इस कारण माल्या को अब तक भारत नहीं लाया जा सका है.