मोहम्मद जुबैर के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में सितंबर 2021 को एक केस दर्ज किया गया था। उन्हें सीतापुर जेल में ही रहना होगा। जुबैर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई करेगी।

आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में यूपी के लखीमपुर कोर्ट ने Alt News के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला दिया है. जुबैर को 25 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा. कोर्ट ने उनकी कस्टडी पुलिस को देने से इनकार कर दिया. कोर्ट जुबैर की जमानत याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगी. जुबैर को आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया. गौरतलब है कि आपत्तिजनक ट्वीट मामले में जुबैर के खिलाफ सितंबर 2021 में एक केस दर्ज हुआ था. जुबैर को अब सीतापुर जेल में ही रहना होगा.
आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद जुबैर को यूपी के सीतापुर ले जाया गया जहां उनके खिलाफ तीन व्यक्तियों के खिलाफ ट्वीट के जरिये धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज किया गया है. इस ट्वीट में महंत बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद सरस्वती और आनंद स्वरूप को निशाना बनाया गया था और इन तीनों को नफरत फैलाने वाला बताया गया है. खैराबाद इलाके हिंदू शेर सेना के जिला अध्यक्ष भगवान शरण की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया. Alt-News के सह-संस्थापक के खिलाफ यह शिकायत 1 जून को दर्ज कराई गई थी.
जुबैर को पहली बार 27 जून को अरेस्ट किया गया था जब एक ट्विटर पोस्ट के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. उनके खिलाफ हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया था.