सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को रंजन के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाने या उन्हें हिरासत में नहीं लेने का भी निर्देश दिया।

जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि रोहित रंजन के खिलाफ जहां-जहां भी FIR दर्ज हुई है, उसपर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी.
शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में रोहित के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि एक ही मामले में यूपी के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी एफआईआर की गई है. ऐसे में वहां की पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में है. इस पर जज ने कहा कि पूरे मामले में हम नोटिस जारी कर रहे हैं. फिलहाल किसी भी राज्य की पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी न करे.बता दें कि जी न्यूज एंकर रोहित रंजन ने अपने ऊपर लगातार हो रही एफआईआर के बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई.
गलत खबर चलाने के बाद शुरू हुए विवाद के बीच एंकर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है, ‘‘वर्तमान रिट याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की जा रही है, जिसमें लगभग एक जैसी आपराधिक शिकायतों को रद्द करने/एक साथ जोड़ने का अनुरोध किया गया है.
याचिकाकर्ता के खिलाफ देशभर में प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं. याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण का अनुरोध किया है.”