पंजाब राज्य हरियाणा

बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक जारी; अब 4 अगस्त को होगी सुनवाई

तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के मामले में राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर बुधवार को 4 अगस्त तक रोक लगा दी. इस तरह से तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी और मामले की सुनवाई 4 अगस्त को होगी.

भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के मामले में राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर बुधवार को 4 अगस्त तक रोक लगा दी. इस तरह से तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी और मामले की सुनवाई 4 अगस्त को होगी.

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट दिए, जिसमे पंजाब पुलिस ने फोटो और वीडियो लगाए हैं. इसमें सरकार की ओर से यह बताने की कोशिश की गई है कि जब पंजाब पुलिस दिल्ली से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को ला रही थी, तब किस तरह पुलिस को रोका गया. बता दें कि पिछली सुनवाई में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बग्गा की गिरफ्तारी पर छह जुलाई तक रोक लगा दी थी.

पिछली सुनवाई में क्या हुआ था

पिछली सुनवाई में अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘पंजाब के महाधिवक्ता ने कहा था कि उन्हें अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने हैं और इस बीच उन्होंने आश्वासन दिया कि याचिकाकर्ता (बग्गा) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर अगली सुनवाई की अगली तारीख तक अमल नहीं किया जाएगा.’ इस पर पीठ ने कहा था, ‘महाधिवक्ता द्वारा दी गई रियायतों को देखते हुए, इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी गिरफ्तारी के वारंट पर (मोहाली की) अदालत में होने वाली अगली सुनवाई तक अमल नहीं किया जाएगा. इसके अलावा याचिकाकर्ता के खिलाफ सुनवाई की अगली तारीख तक कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा.’

दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल सत्यपाल जैन ने अदालत में मामले पर सुनवाई के बाद कहा कि बग्गा के खिलाफ छह जुलाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. न्यायमूर्ति अनूप चितकारा द्वारा पारित आदेश का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा, ‘इस दौरान (छह जुलाई तक) जांच जारी रहेगी, लेकिन (पंजाब पुलिस द्वारा) बग्गा का बयान अगर दर्ज करना होगा तो यह उनके (दिल्ली स्थित) आवास पर उनके वकीलों की मौजूदगी में किया जाएगा.’

क्या था मामला और क्या है आरोप

पुलिस ने बग्गा के खिलाफ भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया था. मोहाली के रहने वाले आप नेता सन्नी अहलूवालिया की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था. एक अप्रैल को दर्ज की गई प्राथमिकी के मुताबिक, 30 मार्च को बग्गा ने दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भाजपा के युवा मोर्चा के विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद पंजाब पुलिस ने बग्गा को उनके दिल्ली स्थित घर से गिरफ्तार किया था लेकिन पंजाब ले जाते समय उन्हें रास्ते में हरियाणा में रोक लिया गया और कुछ घंटों बाद दिल्ली पुलिस उन्हें वापस राष्ट्रीय राजधानी ले आई थी.

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Pooja Pandey

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