उत्तर प्रदेश राज्य

मथुरा कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आज की सुनवाई खत्म, 7 और 16 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में आज की सुनवाई पूरी हो गई. करीबन 30 मिनट तक हिन्दू और मुस्लिम  पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी दलीलें रखीं. CPC 7/11 के तहत मुस्लिम पक्ष ने केस के नॉन मेंटेनेबल होने का दावा किया था.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में आज की सुनवाई पूरी हो गई. करीबन 30 मिनट तक हिन्दू और मुस्लिम  पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी दलीलें रखीं. CPC 7/11 के तहत मुस्लिम पक्ष ने केस के नॉन मेंटेनेबल होने का दावा किया था. मुस्लिम पक्ष ने अपील की थी कि पहले केस मेंटेनेबल है या नॉन-मेंटेनेबल इस मुद्दे पर सुनवाई होनी चाहिए.

दूसरी तरफ, हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता ने शाही ईदगाह  के सर्वे कराए जाने की मांग की. बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी याचिका में मांग की है कि हिन्दुओं को 13.37 एकड़ जमीन सौंपीं जाए और मस्ज़िद को विवादित जगह से हटाया जाए.

न्यायालय महेन्द्र प्रताप की याचिका पर अगली सुनवाई अब 7 जुलाई को करेगी जब सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत मुस्लिम पक्ष की  एप्लिकेशन पर केस के चलने और न चलने की याचिका पर करेगी सुनवाई.

दोनों पक्षों की दलीलें

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर मथुरा की अदालत में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने कहा, तकनीकि पेंच फंसाकर सच्चाई दबाने की कोशिश की जा रही है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि पहले यह सिद्ध किया जाए कि जमीन विवादित है नहीं। शाही मस्जिद के वकील की कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि बिना दूसरे पक्ष को सुने जिला जज ने आदेश दिया। शाही मस्जिद के वकील पहले मेंटेंबिलिटी पर सुनवाई की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सिविल मामलों में 7/11 पर सुनवाई करने का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह की जमीन खुदवाई जाए वहां हिंदू प्रतीक चिह्न जरूर मिलेंगे और इस दौरान वीडियोग्राफी भी की जाए।  

7 और 16 जुलाई को होगी सुनवाई

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास नाम के संगठन के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका में मांग की गई है कि 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं को सौंपीं जाए और विवादित जगह से मस्ज़िद को हटाया जाए। वहीं दूसरी याचिका जिस पर आज सुनवाई हुई वह मनीष यादव की है। नारायणी सेना नाम की संस्था के अध्यक्ष मनीष यादव ने कहा है कि मस्ज़िद की 2.65 एकड़ ज़मीन भगवान श्रीकृष्ण की हैउसे खाली करवाया जाए। कोर्ट जहां महेंद्र प्रताप की याचिका पर अब 7 जुलाई को सुनवाई करेगा तो वहीं मनीष यादव की याचिका पर 16 जुलाई को सुनवाई होगी। 

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Pooja Pandey

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