असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए के करदाता अब आयकर रिटर्न भर सकते हैं. आईटीआर भरने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 2 फॉर्म उपलब्ध हैं. आयकरदाता को अपनी मोड ऑफ इनकम के आधार पर इनमें से किसी एक फॉर्म को चुनना होगा.

जो लोग इनकम पर टैक्स देते हैं, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी होता है. आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए पोर्टल को ओपेन कर दिया है. साथ ही, विभाग द्वारा ऐसे लोगों को ईमेल के जरिए सूचित किया जा रहा है कि जल्दी से आईटीआर फाइल कर दें. ऐसे लोग आसानी से असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट ओपेन करके लॉगिन करने पर आपको दो फॉर्म आईटीआर-1 और आईटीआर-4 दिखेंगे, जिसमें से आपको किसी एक का चुनाव करना है. उसके बाद पहले से ही फीड किया गया डेटा आपके सामने आता है. जिसमें हर एक डेटा को आपको वेरीफाई करना होगा.
बता दें, आईटीआर -1 का नाम सहज फॉर्म है और ज्यादातर टैक्सपेयर्स इसी फॉर्म को भरते हैं. इस फॉर्म में टैक्सपेयर की बहुत सारी जानकारी प्री फिल्ड होती है. टैक्सपेयर को केवल उसे वेरीफाई करना होगा. इसके बाद आपके आईटीआर भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है. अगर इस फॉर्म में कोई जानकारी गलत है तो आपको इससे आपको सही करना होगा.
किन दस्तावेजों की जरूरत
ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल, प्रमाणों के साथ निवेश डिटेल और अन्य इनकम प्रूफ होने चाहिए. यही नहीं आईटीआर फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना भी जरूरी है. करदाता की ई-मेल आईडी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए.
कौन भरेंगे आईटीआर-1 फॉर्म
यह फॉर्म उन लोगों को भरना होता है जिनका वेतन, प्रॉपर्टी, ब्याज तथा कृषि से हुई आय को मिलाकर कुल आय 50 लाख रुपये तक है. इसमें आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली आय, ब्याज से होने वाली आय डिविडेंड से होने वाली आय की जानकारी घोषित करनी पड़ती है. अगर आपकी आय इसके अलावा कहीं से आती है तो आप आयकर रिटर्न भरने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते.