अमेरिका दुनिया

अमेरिकी प्रेजिडेंट जो बाइडेन ने गर्भपात पर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की,कहा-ये अदालत और देश के लिए एक बुरी ख़बर है

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में महिलाओं को 1973 में दिए गए गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया है. इसके बाद वहां सेम-सेक्स मैरिज और गर्भनिरोधकों के उपयोग के अधिकार के खत्म होने का जोखिम बढ़ गया है

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में रो बनाम वेड मामले में अपने एक फैसले में महिलाओं को दिए गए गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया है. इसके बाद वहां सेम-सेक्स मैरिज और गर्भनिरोधकों के उपयोग के अधिकार के भी खत्म होने की अटकलें लगाई जाने लगी हैं. उदार सामाजिक नियमों के पक्षधर लोगों की राय है कि अब रूढ़िवादियों के लिए समलैंगिक विवाह को चुनौती देने का रास्ता साफ हो गया है. इसके लिए रूढ़िवादी जल्द ही अपनी मांग को सामने रखने के लिए आगे आ सकते हैं.

इस आशंका को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बल मिला है. जिसमें एक न्यायाधीश जस्टिस क्लेरेंस थॉमस ने यह साफ कर दिया कि संविधान के 18वीं शताब्दी के निर्माताओं ने जिन अन्य अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, ‘भविष्य के मामले’ उन अधिकारों को कम कर सकते हैं. जस्टिस थॉमस ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि इन्होंने ही गर्भनिरोधक, समान-सेक्स और समान-लिंग विवाह को वैध बनाया. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने उन अधिकारों को स्थापित किया जिन्हें बिल ऑफ राइट्स में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था.

उदारवादियों का मानना है कि जस्टिस थॉमस की राय रूढ़िवादियों के लिए समलैंगिक विवाह को चुनौती देने के लिए तुरंत एक अभियान शुरू करने के लिए संकेत का काम कर सकती है. कुछ लोगों को इस बात का संदेह है कि स्थानीय अधिकारी धार्मिक आपत्तियों के आधार पर समलिंगी जोड़ों को विवाह प्रमाणपत्र देने से इनकार करना शुरू कर सकते हैं. जिससे नई चुनौतियां पैदा होना शुरू हो सकती हैं. केंटकी के किम डेविस 2015 में ऐसा करने की कोशिश करने के बाद रूढ़िवादी लोगों के प्रिय बन गए थे. आशंका है कि भविष्य के ऐसे दर्जनों किम डेविस सामने आ सकते हैं. जल्द ही या बाद में ये मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे और अदालत फिर समलैंगिक विवाह के अधिकार को समाप्त कर सकती है.

राज्य गर्भपात पर लगा सकते हैं रोक: कोर्ट

अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने 50 साल पहले के रो बनाम वेड मामले में दिए गए फैसले को पलटते हुए गर्भपात के लिए संवैधानिक संरक्षण को समाप्त कर दिया है. शुक्रवार को हुए इस घटनाक्रम से लगभग आधे राज्यों में गर्भपात पर प्रतिबंध लगने की उम्मीद है. यह निर्णय कुछ साल पहले तक अकल्पनीय था.

उच्चतम न्यायालय का फैसला गर्भपात विरोधियों के दशकों के प्रयासों को सफल बनाने वाला है. न्यायमूर्ति सैमुअल अलिटो की एक मसौदा राय के आश्चर्यजनक ढंग से लीक होने के एक महीने से अधिक समय बाद यह फैसला आया है. इस फैसले के संबंध में एक महीने पहले न्यायाधीश की यह मसौदा राय लीक हो गई थी कि अदालत गर्भपात को मिले संवैधानिक संरक्षण को खत्म कर सकती है.

मसौदा राय के लीक होने के बाद अमेरिका में लोग सड़कों पर उतर आए थे. अदालत का फैसला अधिकतर अमेरिकियों की इस राय के विपरीत है कि 1973 के रो बनाम वेड फैसले को बरकरार रखा चाहिए जिसमें कहा गया था कि गर्भपात कराना या न कराना, यह तय करना महिलाओं का अधिकार है.

इससे अमेरिका में महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार मिल गया था. सैमुअल अलिटो ने शुक्रवार को आए फैसले में लिखा कि गर्भपात के अधिकार की पुन: पुष्टि करने वाला 1992 का फैसला गलत था जिसे पलटा जाना चाहिए.

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Pooja Pandey

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