भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाला कोई भी विज्ञापन न प्रसारित करने को लेकर मीडिया के लिए एडवाइजरी जारी की है.

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 13 जून को मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक एडवाइजरी जारी कर ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को स्वीकार करने से परहेज करने को कहा। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को जारी एडवाइजरी में कहा गया है, “देश के अधिकांश हिस्सों में अवैध सट्टेबाजी और जुआ उपभोक्ताओं, खासकर युवाओं और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं।
मंत्रालय के असिस्टेंट डॉयरेक्टर डिजिटल मीडिया क्षितिज अग्रवाल द्वारा जारी इस एडवाइजरी में मीडिया को ताकीद की गई हैं कि वह ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म का विज्ञापन करने से परहेज करें. मंत्रालय के तरफ से ये एडवाजरी ऐसे वक्त में जारी की गई है जब ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन के कई प्लेटफॉर्म और वेबसाइट प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और ऑनलाइन मीडिया पर रोजाना आ रहे हैं. मंत्रालय इस बात से चिंतित है कि इनके झांसे में आकर देश के लगभग हर हिस्से के उपभोक्ता को महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम का सामना करना पड़ता है.
सट्टेबाजी और जुआ है गैर कानूनी
भारत के ज्यादातर हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ खेलना गैरकानूनी है, क्योंकि ये उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं. विशेषकर बच्चों और युवाओं के मामले में इस तरह के ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन चिंता का विषय हैं. आईबी मंत्रालय के मुताबिक इस तरह के ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन सट्टेबाजी और जुआ जैसी गैरकानूनी गतिविधि के बड़े स्तर पर प्रचार -प्रसार की वजह बनते हैं. इसमें आगे कहा गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन भ्रामक हैं. ये विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत विज्ञापन कोड और पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के तहत विज्ञापन मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं. ये मानदंड प्रेस काउंसिल एक्ट, 1978 के तहत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्धारित किए हैं.
मंत्रालय ने जनहित में जारी की है एडवाइजरी
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये एडवाइजरी व्यापक जनहित में जारी की गई है. इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापनों को प्रकाशित करने से परहेज करने की सलाह दी गई है. इसमें ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों और प्रकाशकों सहित ऑनलाइन और सोशल मीडिया को भारत में ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करने या ऐसे विज्ञापनों में भारतीय दर्शकों को निशाना न बनाने की सलाह दी गई है. निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को 4 दिसंबर, 2020 को, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग के विज्ञापनों पर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए एक सलाह जारी की थी. इसमें प्रिंट और ऑडियो के लिए ऑनलाइन गेमिंग के दृश्य विज्ञापन में विशिष्ट तौर पर क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए के बारे में सलाह दी गई थी.