दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की रिमांड 13 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है. सत्येंद्र अब सोमवार तक ईडी हिरासत में रहेंगे.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को 13 जून तक ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में भेज दिया है. हालांकि, सत्येंद्र जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी भी दायर की है. सत्येंद्र जैने की आज यानी गुरुवार को हिरासत अवधि समाप्त हो गई थी और उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान ईडी ने सत्येंद्र जैन की पांच दिनों की कस्टडी मांगी, वहीं कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया. सत्येंद्र जैन को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था और इसके बाद 31 मई को ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था.
ईडी ने कोर्ट के समक्ष सत्येंद्र जैन से पूछताछ की जरूरत बताई, जिसके बाद कोर्ट ने जांच एजेंसी की दलीलों को मानते हुए सत्येंद्र जैन को 13 जून तक यानी पांच दिनों की ईडी कस्टडी में भेज दिया. कोर्ट में पांच दिनों की कस्टडी की मांग करते हुए ईडी ने कहा कि इस मामले में जांच के दौरान हाल ही में 2.85 करोड़ कैश मिले हैं. हमें इसके बारे में पता करना है. इतना ही नहीं, इस संबध में सत्येंद्र जैन से कांफ्रेंट (आमना-सामना) करवाना है. ईडी ने कहा कि अभी हम उनका नाम नही बताएंगे, जहां से बरामदगी हुई है, क्योंकि जांच अभी शुरुआती दौर में है.
कपिल सिब्बल ने कस्टडी का किया विरोध
सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि सत्येंद्र जैन के मामले की जांच सीबीआई 2016 से ही कर रही है, लेकिन अभी तक मामले में चार्जशीट तक दाखिल नहीं की गई है. ईडी का कोई कार्यक्षेत्र नहीं बनता है कि वो इस मामले की जांच करे. सिब्बल ने ईडी द्वारा सत्येंद्र जैन की 5 दिन की कस्टडी मांगे जाने का विरोध किया. इस पर जज ने कहा कि ईडी इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच कर रही है, जो पैसे के लेनदेन से जुड़ा हुआ है. सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि इस मामले में जांच का कोई तुक नहीं बनता, जिसमें नगदी को शेयर में बदला गया. सिब्बल ने कहा कि इतने दिन की कस्टडी में एक बार भी सत्येन्द्र जैन से बरामद सोने के बारे में नहीं पूछा गया. सिब्बल ने कहा कि सत्येन्द्र जैन को सिर्फ परेशान करना चाहते हैं, इसलिए कस्टडी की मांग कर रहे हैं.
कोर्ट में ईडी ने क्या दलील दी
ईडी ने कोर्ट में कहा कि हम सत्येंद्र जैन को वैभव जैन से कन्फ्रंट कराना चाहते थे, लेकिन जब हमने पूछताछ के लिए कहा तो उन्होंने बीमारी हवाला दे दिया. इससे साफ है कि सत्येंद्र जैन जांच में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं. ईडी ने कहा मामले में जांच की जा रही है. जांच में अगर सीबीआई से कुछ चीज मिस हुआ तो इसका यह मतलब नहीं है कि ईडी भी अपनी आंख बंद करके बैठ जाए. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में ईडी को जांच करने का कोई अधिकार नहीं है. ईडी ने जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में मनी लांड्रिंग की गई है, जिसकी जांच की जा रही है. सिब्बल ने ईडी की इस दलील का विरोध किया और कहा ईडी सिर्फ सत्येंद्र जैन को परेशान कर रही है. ईडी ने कहा कि यह हवाला से जुड़ा मामला है और हमारे पास इस मामले से जुड़े दस्तावेज और बयान हैं, जिससे इस मामले में जांच की जा रही है.
ईडी के छापे में मिला ‘खजाना’
ईडी ने बताया कि दस्तावेजों के मुताबिक जैन और उनकी पत्नी दोनों ट्रस्ट के सदस्य हैं. साथ ही वैभव और अंकुर जैन उनके बेनामीदार थे. बेनामीदारों से बड़ी मात्रा में नकदी मिली है. बताया जा रहा है कि यह नकदी लगभग 2.85 करोड़ की है और साथ ही 1.8 किलोग्राम सोना भी बरामद हुआ है. रजिस्टरों में कई और इस प्रकार की एंट्री इन सबको लेकर मिली है.
बगैर किसी विभाग के मंत्री हैं सत्येंद्र जैन
सत्येंद्र जैन वर्तमान में दिल्ली सरकार में बिना किसी विभाग के मंत्री हैं. 57 वर्षीय सत्येंद्र जैन को कथित हवाला सौदे से जुड़े धन शोधन मामले में 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और वह आज यानी 9 जून यानी आज तक ईडी की हिरासत में हैं. एजेंसी ने कहा कि जिन लोगों पर छापेमारी की गई, उनमें सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन, उनके व्यापारिक सहयोगी अंकुश जैन और वैभव जैन, नवीन जैन और सिद्धार्थ जैन (राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक), जी एस मथारू (लाल शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के अध्यक्ष, जो प्रूडेंस स्कूल समूह का संचालन करता है) योगेश कुमार जैन (राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक), अंकुश जैन के ससुर और लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट शामिल हैं.