स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को ख़ारिज किया.

दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को कथित मारपीट मामले में कोर्ट से झटका लगा है, क्योंकि सेशन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है.
गौरतलब है कि यह मामला 19 फरवरी, 2018 को अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर एक बैठक के दौरान अंशु प्रकाश पर हुए कथित हमले से संबंधित है. निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और आप के दूसरे विधायकों राजेश ऋषि, नितिन त्यागी, प्रवीण कुमार, अजय दत्त, संजीव झा, ऋतुराज गोविंद, राजेश गुप्ता, मदन लाल और दिनेश मोहनिया को आरोप मुक्त कर दिया था.
बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने 2018 के कथित तौर पर मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के 9 अन्य नेताओं को बरी करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. इस पर कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया था. इस मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और ‘आप’ के नौ अन्य विधायकों को अक्टूबर 2018 में जमानत दे दी गई थी.