CAQM ने अपने आदेश में कहा, PNG इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई वाले इलाकों में इसी साल 1 अक्टूबर से कोयले के इस्तेमाल पर बैन लागू हो जाएगा

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 1 जनवरी, 2023 से पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में औद्योगिक, घरेलू और अन्य विविध अनुप्रयोगों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं. हालांकि, थर्मल पावर प्लांटों में कम सल्फर वाले कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से छूट दी गई है.
3 जून को जारी एक आदेश में, सीएक्यूएम ने कहा कि कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध 1 अक्टूबर से पीएनजी बुनियादी ढांचे और आपूर्ति वाले क्षेत्रों में और 1 जनवरी 2023 से उन क्षेत्रों में लागू होगा जहां पीएनजी आपूर्ति अभी भी उपलब्ध नहीं है. पैनल ने कहा, “पूरी तरह से, ईंधन के रूप में कोयले के उपयोग पर 1 जनवरी, 2023 से पूरे एनसीआर में प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.”