केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली

निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मिली पुलिस सुरक्षा, जान से मारने की धमकी मिलने की हुई शिकायत दर्ज

दिल्ली पुलिस ने निलंबित भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई है. पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थी.

पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी को लेकर चर्चा में आईं भाजपा से निलंबित नूपुर शर्मा को पुलिस की सुरक्षा मिल गई है. दिल्ली पुलिस ने निलंबित भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की है. इसकी जानकारी एक अधिकारी ने दी है. दरअसल, पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी मिल रही थी और इसके बाद उनकी शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. जान से मारने की धमकी मिलने के बाद नूपुर शर्मा ने पुलिस से सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध किया था.

एक अधिकारी ने कहा कि नूपुर शर्मा और उनके परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई है क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें धमकी मिल रही है और उनकी टिप्पणी को लेकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित टिप्पणी पर विवाद बढ़ने और मुस्लिम देखों के विरोध को देखते हुए भाजपा ने रविवार को नूपुर शर्मा को निलंबित कर दिया और दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित कर दिया.

मुस्लिम समूहों के प्रदर्शनों और कुवैत, कतर और ईरान जैसे देशों की तीखी प्रतिक्रिया के बीच भाजपा ने एक बयान जारी कर कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धार्मिक व्यक्तित्व के अपमान की कड़ी निंदा करती है. लगभग 10 दिन पहले एक टीवी डिबेट के दौरान की गई नूपुर शर्मा की टिप्पणियों और नवीन जिंदल के ट्वीट्स की वजह से ऐसा बवाल मचा कि कुछ देशों में भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया गया और यह मामला ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा.

हालांकि, भाजपा के एक्शन के बाद नूपुर शर्मा ने बिना शर्त अपने विवादास्पद बयान को वापस ले लिया और दावा किया कि उनकी टिप्पणी महादेव के प्रति निरंतर अपमान और अपमान की प्रतिक्रिया थी. पुलिस ने कहा कि 28 मई को इसकी साइबर सेल इकाई को नूपुर शर्मा से जान से मारने की धमकी को लेकर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत मिली थी. नूपुर शर्मा की इस शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 , 507 और 509 (शब्द, इशारा या कार्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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Pooja Pandey

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