काम की बात

आज से लागू हुआ PAN, आधार से जुड़ा ये बड़ा नियम, कैश ट्रांजेक्शन के नियम में भी हुआ बड़ा बदलाब!

नकद लेनदेन में 20 लाख रुपये से अधिक की निकासी या 20 लाख रुपये से अधिक की जमा राशि के मामले में, पैन या आधार का उल्लेख करना आवश्यक हो गया है। पहले यह नियम नहीं था, लेकिन 26 मई से इसे अनिवार्य कर दिया गया है। राशि की सीमा पूरे वित्तीय वर्ष के लिए है।

अगर आप कोई बड़ा लेन-देन करने जा रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें। पैन और आधार से जुड़ा एक खास नियम 26 मई से लागू हो गया है। यह नियम बड़े लेनदेन के लिए है। यदि आप एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख से अधिक का नकद लेनदेन कर रहे हैं, तो आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड की जानकारी होनी चाहिए। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप कर विभाग से नोटिस मिल सकता है और आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। 20 लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन में निकासी या 20 लाख से अधिक जमा करने के लिए पैन या आधार का उल्लेख करना आवश्यक हो गया है। पहले यह नियम नहीं था, लेकिन 26 मई से इसे अनिवार्य कर दिया गया है। राशि की सीमा पूरे वित्तीय वर्ष के लिए है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 10 मई को जारी एक अधिसूचना में इस नियम की जानकारी दी थी। नोटिफिकेशन में बताया गया कि ट्रांजैक्शन का मतलब कैश विदड्रॉल या कैश डिपॉजिट होता है। इसकी सीमा 20 लाख रुपये या इससे अधिक रखी गई है. एक या एक से अधिक बैंक खातों में 20 लाख रुपये या उससे अधिक जमा करने या निकालने के लिए पैन या आधार नंबर देना होगा। यह आवश्यक नहीं है कि खाता किसी वाणिज्यिक बैंक में ही हो। अगर आपका भी किसी सहकारी बैंक या डाकघर में खाता है और उसमें 20 लाख से ज्यादा जमा या निकासी हो रही है तो पैन या आधार बताना होगा।

नया नियम क्या है

अगर कोई व्यक्ति सेविंग अकाउंट के अलावा करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलता है तो उसे भी 20 लाख के नियम का पालन करना होगा। यह नियम नए खाते पर भी लागू होगा। यदि किसी वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक या डाकघर में चालू खाता या नकद क्रेडिट खोला जाता है, तो यह नियम हर जगह लागू होगा। नियमों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को 20 लाख रुपये या इससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन करना है और उसके पास पैन नहीं है तो ट्रांजैक्शन करने से 7 दिन पहले पैन लगाना होगा। टैक्स चोरी रोकने के लिए सरकार ने यह नियम बनाया है। यदि लेन-देन के साथ पैन कार्ड या आधार का विवरण जुड़ा हुआ है, तो ग्राहक के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध है। टैक्स विभाग के पास उस शख्स के बारे में पूरी जानकारी होती है कि वह कहां कितने पैसे का लेन-देन कर रहा है. ऐसे में वह व्यक्ति न तो टैक्स रिटर्न में झूठ बोल सकता है और न ही टैक्स से बच सकता है। एक व्यक्ति अपनी आय का कम प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।

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Pooja Pandey

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