सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई के आदेश का इंतजार किया जा रहा था. जो देर रात तक जेल प्रशासन को भेज दिया गया.

उच्चतम न्यायालय ने कथित धोखाधड़ी के एक मामले में जेल में कैद समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खां को बृहस्पतिवार को अंतरिम जमानत दी है. जिसके बाद आज सपा नेता आज़म खां सीतापुर जेल से रिहा हो रहे हैं. जानकारी के अनुसार लगभग 9 बजे के क़रीब वे जेल से बाहर आ सकते हैं. आज़म खां को लेने उनके पुत्र अब्दुल्ला आज़म और शिवपाल यादव सीतापुर जेल पहुंचे हैं. आज़म खां साल 2020 से जेल में बंद हैं. यूपी पुलिस ने पिछले कुछ सालों में उनके खिलाफ 88 मामले दर्ज किए थे. खां को शीर्ष अदालत ने 88वें मामले में गुरुवार को अंतरिम जमानत दी थी
देर रात जारी हुआ रिलीज ऑर्डर
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई के आदेश का इंतजार किया जा रहा था. जो देर रात तक जेल प्रशासन को भेज दिया गया. आज़म को गुरुवार 19 मई को जमानत मिली थी. उनके वकील जुबैर अहमद खान ने बताया कि एमपी-एमएलए अदालत ने एक-एक लाख रुपये के दो मुचलके जमा करने को कहा था, जिन्हें गुरुवार को दाखिल कर दिया गया. उन्होंने बताया कि इसके बाद अदालत ने आजम खान की रिहाई का रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया. उन्होंने कहा था कि अभी यह पता नहीं है कि ऑर्डर गुरुवार रात पहुंचेगा या शुक्रवार सुबह पहुंचेगा, लेकिन इसे जारी किया जा चुका है.
रिहाई को लेकर बेटे अब्दुल्ला ने किया ट्वीट
आज़म खान की रिहाई को लेकर उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान ने भी एक ट्वीट किया है. जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके पिता को 20 मई की सुबह रिहाई मिल जाएगी. अब्दुल्ला ने लिखा, ‘इंशाल्लाह कल 20.05.2022 को सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मेरे वालिद इंशाल्लाह एक नए सूरज की तरह जेल से बाहर आएंगे और इस नई सुबह की किरणे तमाम जुल्मतों के अंधेरों को मिटा देंगी.’
इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव ने भी आज़म की रिहाई को लेकर ट्वीट किया और कहा कि वो खुद उन्हें रिसीव करने सीतापुर पहुंच रहे हैं. शिवपाल ने कहा, सूबे के आवाम के लिए यह सुखद है कि आजम खान साहब आज उनके चाहने वालों के बीच होंगे. मैं सीतापुर के लिए निकल चुका हूं, उत्तर प्रदेश के क्षितिज पर नया सूरज निकल रहा है. आइए, आजम खान साहब का इस्तकबाल करें.
बता दें कि आजम खान भ्रष्टाचार और कई अन्य मामलों में पिछले 27 महीने से सीतापुर की जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी. इसके साथ ही उन्हें अब सभी 88 मुकदमों में जमानत मिल चुकी है और उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है.