वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराए जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शनिवार से शुरू किया जाएगा। ऐसे में अगर किसी ने सर्वे के काम में बाधा डालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार, सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वे चलेगा। इसकी रिपोर्ट 17 मई तक कोर्ट को सौंपने के आदेश हैं।
चप्पे-चप्पे का किया जाएगा सर्वे
गुरुवार को कोर्ट ने वीडियोग्राफी को लेकर अपना रुख स्पष्ट करते हुए पूरे मस्जिद परिसर में सर्वे करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि परिसर के तहखाने समेत सभी स्थानों का पूरी तरह से सर्वे किया जाए और जब तक मस्जिद के कमीशन की कार्रवाई पूरी नहीं होती, तब तक सर्वे लगातार जारी रहेगा। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद परिसर के चप्पे-चप्पे का सर्वे होना चाहिए। अदालत ने इस कार्रवाई को सख्ती से पूरी करने को कहा है। इसके अलावा जिला अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को हटाए जाने की मांग को भी सिरे से खारिज कर दिया है।
पांच महिलाओं ने दाखिल की थी याचिका
इससे पहले वाराणसी में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने तीन कोर्ट कमिश्नर के साथ 17 मई तक सर्वे पूरा कर के रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए थे. पांच महिलाओं की ओर से मां श्रृंगार गौरी के दैनिक दर्शन-पूजन को लेकर वाराणसी की अदालत में याचिका दाखिल की थी. जिसके बाद अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था.
अदालत ने अजय कुमार मिश्र को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कर दस मई तक अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था. छह मई कोकार्रवाई शुरू तो हुई लेकिन पूरी नहीं हो सकी. सात मई को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग की थी जिस पर गुरुवार को अदालत ने फैसला दिया था.