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नया मोटर व्हीकल एक्ट: चप्पल और सैंडल पहनकर दोपहिया वाहन चलाने पर देना होगा जुर्माना, दूसरी बार पकड़ने पर होगी जेल!

नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुछ ऐसे ट्रैफिक नियम हैं जिनके बारे में आम लोग बहुत कम जानते हैं. ट्रैफिक नियम न जानने के कारण पुलिस आपका चालान भी कर सकती है। यहां हम आपको ऐसे ही नियमों के बारे में बताएंगे, जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं।

अक्सर लोग सोचते हैं कि हेलमेट या ड्राइविंग लाइसेंस पहनने से वाहन के सभी दस्तावेज रखने से ट्रैफिक चालान से बचा जा सकता है। ऐसे बुनियादी यातायात नियमों से तो लोग परिचित हैं, लेकिन कुछ नियम ऐसे भी हैं जिन्हें हम अनजाने में तोड़ देते हैं और चालान का भुगतान करना पड़ता है। वैसे भी सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना काफी हद तक बढ़ा दिया है. हालाँकि, ये सभी नियम और कानून हमारी सुरक्षा और जिम्मेदार ड्राइविंग के लिए आवश्यक हैं, ताकि सड़क दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके। आइए देखते हैं कुछ ऐसे ट्रैफिक रूल्स ताकि ट्रैफिक चालान की समस्या न हो।

चप्पल पहनकर दुपहिया वाहन चलाना

यदि आप गियर वाले दोपहिया वाहन को चप्पल, चप्पल, सैंडल या फ्लोटर पहनकर चलाते हैं तो आपको ट्रैफिक चालान का सामना करना पड़ सकता है। हालाँकि, यह नियम लंबे समय से अस्तित्व में है। लेकिन जागरूकता की कमी के कारण लोग इसे कम फॉलो करते हैं। इस मामले में ट्रैफिक पुलिस भी कम सख्ती बरतती नजर आ रही है. चप्पल पहनकर दुपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 1,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

बता दें कि चप्पल पहनकर बाइक चलाने से गियर बदलने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा चप्पल की ग्रिप कम होती है, जिससे पैर फिसलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगली बार जब भी आप कोई दुपहिया वाहन चलाएं तो जूते पहन कर ही ड्राइव करें। आप भी सुरक्षित रहेंगे और नियमों का पालन भी होगा।

गाड़ी चलाते समय फोन

ट्रैफिक नियमों के तहत गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। अगर कोई गाड़ी चलाते समय फोन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो 5,000 रुपये तक का चालान भरना पड़ सकता है। हालांकि नए नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल सिर्फ नेविगेशन के लिए किया जा सकता है। नेविगेशन के लिए भी फोन को इस तरह इस्तेमाल करना होगा कि गाड़ी चलाते समय किसी का ध्यान भंग न हो और कोई परेशानी न हो।

दो ड्राइविंग लाइसेंस धारण करना

अगर ट्रैफिक पुलिस को आपसे दो ड्राइविंग लाइसेंस मिलते हैं तो चालान होगा। इसके अलावा दो अलग-अलग राज्यों से जारी ड्राइविंग लाइसेंस भी चालान के लिए पर्याप्त हैं। केंद्र सरकार ने 2019 में कहा था कि भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र का डिजाइन और रंग एक जैसा होना चाहिए. इसलिए हमेशा एक ही ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखें। अगर ड्राइविंग लाइसेंस की समय सीमा समाप्त होने वाली है, तो उसे जल्द से जल्द रिन्यू कराएं।

आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देना

एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता देना एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन आपातकालीन वाहनों को रास्ता देने के लिए एक अलग नियम मौजूद है। इस नियम का पालन नहीं करने वालों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। यदि कोई आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देता है या ऐसे वाहनों के मार्ग में बाधा डालने का दोषी पाया जाता है, तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना और/या छह महीने तक की कैद हो सकती है। इसलिए हमेशा ऐसे वाहनों को रास्ता दें।

अयोग्य व्यक्ति का चलाना

शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अगर कोई ऐसा करते पाया जाता है तो उसे पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। यदि वही व्यक्ति दोबारा ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो 2,000 रुपये जुर्माना के रूप में देना होगा। इसलिए हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ऐसा करने से आप भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरे लोग भी सुरक्षित रहेंगे।

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Pooja Pandey

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