अगर किसी कंपनी के ऑफिस के अंदर स्टाफ के लिए कैंटीन चलाई जाती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की बेंगलुरु बेंच ने कैडिला कंपनी के मामले में यह फैसला दिया है।

सरकार के एक फैसले से करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिली है. अब आप ऑफिस की कैंटीन में खाना खाने का जो भी बिल चुकाएंगे, वह जीएसटी फ्री होगा. यानी ऑफिस कैंटीन में खाने के बिल पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा. अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की बेंगुलरु बेंच ने कैडिला कंपनी के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि कैंटीन में ऑफिस का कर्मचारी जो बिल चुकाता है, उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसे सप्लाई नहीं माना जा सकता. इस फैसले के मुताबिक ऑफिस कैंटीन का खाना अब सस्ता होगा. देश में कई बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इंडस्ट्री के लिए यह खबर बड़े काम की साबित हो सकती है.
बेंगलुरु अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने कहा है कि अगर किसी कर्मचारी से कैंटीन शुल्क के रूप में कोई राशि एकत्र की जाती है तो जीएसटी लागू नहीं होगा। कई कंपनियां कैंटीन सेवा के लिए अपने कर्मचारियों से शुल्क लेती हैं और अपने कैंटीन संचालक को देती हैं। इस फैसले के बाद उन कर्मचारियों को जो खाने-पीने के लिए ऑफिस कैंटीन पर निर्भर हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।